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Rajasthan Uniform Rules: राजस्थान वर्दी नियम

Rajasthan Uniform Rules: राजस्थान वर्दी नियम

 Rajasthan Uniform Rules: राजस्थान वर्दी नियम

राजस्थान वर्दी नियम

Rajasthan Uniform Rules: राजस्थान वर्दी नियम-राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कुछ पदों के कार्मिकों को राजस्थान सरकार द्वारा गणवेश भत्ता प्रदान किया जाता है ।  काम के प्रकार के अनुसार इन कर्मचारियों के लिए वर्दी पहनकर ही ड्यूटी करने का प्रावधान है। इसलिए कर्मचारियों को वर्दी खरीदने के लिए वर्दी भत्ता दिया जाता है।  हालांकि पहले सरकार द्वारा ही इन कर्मियों को वर्दी प्रदान की जाती थी, लेकिन 1 अप्रैल, 2015 से वर्दी भत्ते का भुगतान वर्दी के बदले नगद करने का प्रावधान किया गया था। वर्दीधारी कर्मचारियों को भी 1 अक्टूबर 2013 से 150 रुपये प्रति माह धुलाई भत्ता दिया जाता है, पहले यह धुलाई भत्ता 1 अप्रैल 2013 से 75 रुपये देय था।

Rajasthan Vardi Niyam

वर्दी भत्ते की दर (1 अप्रैल 2013 से लागू)

क्र.सं.     पदनाम                वर्दी भत्ता राशि 

1. नर्स (नर्सिंग स्टाफ)-              रु. 2250/-

2. सचिवालय के जमादार-        रु. 2250/-

3. अन्य विभागों के जमादार-    रु. 1800/-

4. चालक-                              रु. 1800/-

5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-           रु. 1650/-

6. महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी- रु. 1950/-

7. तकनीकी कर्मचारी-            रु. 1650/-

वर्दी के संबंध में आदेश/ परिपत्र आदि

*राजकीय विभागों में उपयोग होने वाले सामान एवं कपड़े क्रय करने बाबत, परिपत्र संख्या प.6(9) एस.पी./3/79 भाग-1, दिनांक 21.01.1992 

*राज.राज्य सहकारी बुनकर संघ एवं राज. राज्य हथकरघा विकास निगम से वर्दी का कपड़ा क्रय करने बाबत, परिपत्र क्रमांक प.6(9) एस.पी./3/79 भाग-1, दिनांक 01.12.1992 

*वर्दी पहनकर आने के संबंध में दिशा-निर्देश, परिपत्र क्रमांक प.6(2) एस.पी./ 3 /81 भाग, दिनांक 24.02.2011 

*वर्दी की दरें निर्धारण के संबंध में, आदेश क्रमांक प.6(2) एस.पी./ 3/ 1981 भाग, दिनांक 04.05.2012  

*तकनीकी कर्मचारियों हेतु एक समान दरों के पुनर्निर्धारण के संबंध में, आदेश क्रमांक 6(2) सप्र/ 3/ 81 दिनांक 22.06.12 

*कर्मचारियों को वर्दी के स्थान पर वर्दी भत्ता देने बाबत, आदेश क्रमांक 6(2) सप्र/ 3/ 81 दिनांक 16.06.2015 

*राज्य कर्मचारियों को गणवेश भत्ता दिये जाने की पात्रता के संबंध में, आदेश दिनांक 22.06.2018 

शर्तें

*यदि कर्मचारी वित्तीय वर्ष में 6 माह से अधिक समय तक निलम्बित रहता है तो भत्ता देय नहीं होगा।

*वित्तीय वर्ष के दौरान स्वैच्छिक या बर्खास्त/ बर्खास्त कर्मचारी को सेवा में बहाल करने पर भी वर्दी भत्ता देय नहीं होगा।

*परिवीक्षा के दौरान वर्दी भत्ता केवल उन कर्मचारियों को देय है जिन्हें वैधानिक रूप से वर्दी पहनना आवश्यक है।

*वर्दी भत्ता एक वित्तीय वर्ष में स्थायी कर्मचारी के रूप में 6 माह की सेवा अवधि पूर्ण होने पर देय होगा।

Rajasthan Uniform Rules

विभागीय नियम

(1) सचिवालय :-

(क) जमादार – जमादार को बुशर्ट के स्थान पर बटनदार कोट जरी बैल्ट तथा प्रति दो वर्ष में एक गर्म कोट, 2 पैन्ट, एक ब्रोस्ट एवं प्रति वर्ष में 2 साफे भी दिये जायेंगे।

(ख) वाहन चालक – मुख्य मंत्री, मंत्रियों, मुख्य सचिव के वाहन चालक को एक अतिरिक्त ठण्डी वर्दी दी जावेगी ।

(ग) मंत्रिमण्डल में कार्यरत दफ्तरी तथा लिफ्टमैन को प्रति 2 वर्ष में एक अतिरिक्त गर्म पैंट दी जाएगी।

(2) प्रथम श्रेणी विभागाध्यक्ष कार्यालय :- प्रथम श्रेणी विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में कार्यरत जमादारों को प्रति 2 वर्ष में तीन साफे तथा प्रति 3 वर्ष में जेल विभाग द्वारा निर्मित बैल्ट दी जावेगी।

(3) अन्य विभाग :-

(क) महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रतिवर्ष 2 लहंगा, 2 ब्लाउज, 2 दुपट्टा तथा गर्म आधी साइज का कोट मिलेगा या 2 साड़ी, 3 पेटीकोट, 2 ब्लाउज व गर्म आधी साइज का कोट या 2 सलवार, 2 दुपट्टा व आधी साइज का कोट मिलेगा।

(ख) भिश्ती व हरिजन कर्मचारी को प्रतिवर्ष 2 खादी की टोपी दी जावेगी तथा पैन्ट के स्थान पर आधी पेन्ट मिलेगा।

(ग) चौकीदार, साईकिल सवार तथा ऊँट सवार को 5 वर्ष में एक टोपी सहित बरसाती दी जाएगी।

(घ) डुप्लीकेटिंग मशीन मैन को 2 बुशर्ट, 2 हाफ बाहों की एप्रन, 2 पैन्ट व एक गर्म कोट 2 वर्ष में दी जाएगी।

(ङ) मशीनमैन व सहायक मशीनमैन को बुशर्ट की जगह 2 ओवर हाल तथा गर्म कोट की जगह जर्सी दी जाएगी। मैकेनिक/ हेल्पर को कॉटन खादी के 2 ओवर हाल दिए जाएंगे। वर्ष में एक बार गर्म कोट दिया जाएगा। 

(च) खनिज विभाग के खनिज गार्डों को 2 पैन्ट बुशर्ट तथा प्रति 2 वर्ष में एक बार गर्म कोट दिया जाएगा। 

(छ) फिटर टर्नर, गैस प्लांट अटेन्डेन्ट को 2 बुशर्ट पेन्ट, लुहार व खाती को 2 हाफ बाहों के बुशर्ट तथा 2 नेकर दिए जायेंगे।

(ज) बिजली वालों को 2 पेन्ट, 2 बुशर्ट दिए जाएंगे। 

(झ) सर्किट हाऊस के रसोइयों को 2 बुशर्ट, 2 पेन्ट, 2 एप्रन व  खादी की 1 टोपी तथा सर्दियों में गर्म कोट दिया जाएगा। 

(ङ) कारागार विभाग के कुक को ठण्डी व गर्म वर्दी दी जाएगी ।

(ट) स्कूलों में प्रयोगशाला सहायकों को टेरीकॉट के एप्रन मिले दिए जायेंगे।

(4) चिकित्सा विभाग :-

(क) चिकित्सकों को प्रतिवर्ष 2 लम्बे कोट, ऑपरेशन थियेटर के लिये प्रतिवर्ष 2 टोपी, एप्रन, व 2 ट्राउजर्स दिए जाएंगे।

(ख) नर्सिंग स्टॉफ को निर्धारित व्यय सीमा की राशि वर्दी खरीदने हेतु नगद मिलेगी। (आदेश क्रमांक एफ 10/9/ चिकि. एवं स्वा./ 3/84/ दि. 24.3.95) 

(ग) वार्ड अटेन्डेन्ट को 2 बुशर्ट, 2 पेन्ट व टोपी दी जाएगी।

(घ) लेब बॉय को एक वर्ष में 3 एप्रन, 2 ट्राउजर एवं प्रति 2 वर्ष में 1 जर्सी दी जाएगी।

(ङ) महिला वार्ड मैड को प्रतिवर्ष धोती, ब्लाउज व 2 पेटीकोट या दो सैट लहंगा, दुपट्टा व ब्लाउज दिए जायेंगे।

(5) आयुर्वेद विभाग :- 

आयुर्वेद विभाग में कार्यरत नर्स पुरुष को प्रतिवर्ष 2 बुशर्ट, 2 पेन्ट तथा 2 वर्ष में 1 बार गर्म जर्सी दी जाएगी तथा महिला नर्सेज को प्रतिवर्ष टेरीकॉट की 2 साड़ियाँ, 2 पेटीकोट, 2 ब्लाउज व 2 वर्ष में 1 गर्म जर्सी दी जाएगी। 

( 6 ) मोटर गैराज विभाग :-

(क) मोटर गैराज विभाग के वाहन चालक को 2 वर्ष में एक गर्म पेंट व कोट दिया जाएगा।

(ख) तकनीकी स्टॉफ को प्रतिवर्ष खादी के 2 ओवर आल व प्रति दो वर्ष में एक गर्म कोट दिया जाएगा।

(7) जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग :- जन स्वा.अभि. विभाग के कर्मियों को वर्दी की नकद राशि दी जाएगी।(आदेश दि. 19.11.94)

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