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मकान किराया भत्ता नियम

 राजस्थान सरकार का कर्मचारी, जो किराए के मकान में रहता है, उसे निर्धारित दरों पर मकान किराया भत्ता का भुगतान प्राप्त होता है।

मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के सामान्य नियम:

इस भत्ते को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह किराये की राशि का पूर्ण या आंशिक भुगतान कर रहा है (नियम)।

सरकारी कर्मचारी जो अपने और अपने पति / पत्नी / बच्चे / माता-पिता या हिंदू अविभाजित परिवार के स्वामित्व वाले घर में रहता है, उसे भी नियमानुसार मकान किराया भत्ता मिलेगा। लेकिन उसे इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह हाउस टैक्स या हाउस और मेंटेनेंस खर्च का भुगतान करता है।

यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं और एक ही स्थान पर कार्यरत हैं और दोनों किराए के या अपने मकान में रहते हैं तो दोनों को मकान किराया भत्ता मिलेगा।

मकान किराया भत्ता मकान में रहने की तारीख से देय होगा, लेकिन इसके लिए आवेदन मकान का किराया लेने की तारीख से 1 महीने के भीतर जमा करना होगा, अन्यथा मकान किराया भत्ता आवेदन की तारीख से देय होगा। 

अगर पोस्टिंग की जगह पर कर्मचारी का खुद का घर है और कर्मचारी किराए के मकान में रहता है तो किराए के मकान में रहने के हिसाब से उसे मकान किराया भत्ता देय  होगा।

स्थायी वर्क चार्ज कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता 1 सितंबर 2008 से देय होगा।

यदि कर्मचारी को राजस्थान के बाहर पदस्थापित होने पर सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह केन्द्र सरकार या उस राज्य सरकार के नियमों के तहत जो भी हितकर होगा, उसे प्राप्त करने का हकदार होगा।

मकान किराया भत्ता भुगतान प्रक्रिया

1. कर्मचारी द्वारा:- सरकारी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता के प्रथम दावे के साथ निर्धारित प्रारूप 'बी' में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और अगर बाद में कोई बदलाव होता है तो नया सर्टिफिकेट देना होगा।

2. आहरण एवं संवितरण अधिकारी:- द्वारा माह जनवरी एवं जुलाई माह के वेतन बिल में आवास किराया भत्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को शासकीय आवास उपलब्ध न होने के प्रमाण पत्र का उल्लेख आहरण एवं संवितरण अधिकारी को करना होगा।

संशोधित वेतनमान 2017 (1.10.17 से प्रभावी)
शहरों/ कस्बों का वर्गीकरण
मकान किराया
भत्ता की दर
श्रेणी में वर्गीकृत शहर
वाई 16% बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर
जेड 8% शेष शहर और अन्य स्थान
नोट:- जब महंगाई भत्ता 25% से अधिक हो जाता है तो वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए मकान किराया भत्ता की दरों को 16% एवं 8% के स्थान पर क्रमशः 18% एवं 9% संशोधित किया जाएगा और जब महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाएगा तो इसे संशोधित कर 20% एवं 10% कर दिया जाएगा। (आदेश क्रमांक एफ.6(4)वित्त(नियम)2017/30.10.17)

संशोधित वेतनमान 2008 (01.09.2008 से प्रभावी))
शहरों/ कस्बों का वर्गीकरण मूल वेतन पर दर शहर का नाम
वाई 20% जयपुर, जोधपुर शहर, कोटा शहर, बीकानेर, अजमेर*
जेड 10% श्रेणी Y में सूचीबद्ध के अलावा अन्य सभी शहर, कस्बे और गाँव
(आदेश क्रमांक एफ.6(4)वित्त/नियम/07 दिनांक 12-9-2008 *6-2-2009)

संशोधित वेतनमान 1998 (1.1.05 से 31.8.08 तक)
शहरों/ कस्बों  का वर्गीकरण मूल वेतन पर दर शहर का नाम
15% जयपुर
बी-2 15% जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर
सी 8% अलवर भरतपुर, बांसवाड़ा, ब्यावर, बूंदी, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बारां, बाडी, बालोतरा, चूरू, चित्तौड़गढ़, चोमू, ढोलपुर, दौसा, फतेहपुर, गंगापुर सिटी, गंगानगर, हनुमानगढ़, हिंडन, झुंझुनू, जैसलमेर, किशनगढ़, करौली, कुचामन सिटी, लाडनू, मकराना, माउंट आबू, नागौर, नवलगढ़, निंबाहेड़ा, पाली, रतनगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सरदारशहर, सुजानगढ़, सूरतगढ़, टोंक, उदयपुर
अवर्गीकृत 5% झालावाड़, डूंगरपुर, सिरोही और अन्य सभी शहर, कस्बे और गाँव
(आदेश क्रमांक F.7(2)Fin/Rule/98 dt.19.12.2004)

संशोधित वेतनमान 1998 (1.1.98 से 31.12.04 तक)
शहरों/ कस्बों का वर्गीकरण मूल वेतन पर दर शहर का नाम
बी-1 15% जयपुर (जनसंख्या 10 लाख से अधिक)
बी-2 15% जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर (जनसंख्या 5 लाख से अधिक)
सी 8% अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा, ब्यावर, बूंदी, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बारां, चूरू, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, फतेहपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, हिंडौन, झुंझुनू, किशनगढ़, मकराना, माउंट आबू, नागौर, नवलगढ़, पाली, रतनगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, सरदारशहर, सुजानगढ़, टोंक, उदयपुर (जनसंख्या 50 हजार से अधिक)
अवर्गीकृत 5% झालावाड़, करौली, दौसा, डूंगरपुर, सिरोही, राजसमंद जैसलमेर और अन्य सभी शहरों, कस्बों और गांवों (जनसंख्या 50 हजार कम)

क्र.सं. विषय आदेश की तारीख
16 सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्त व्यक्तियों को मकान किराया भत्ता और आरजीएचएस सुविधा में संशोधन 15-सितंबर-22
15 मकान किराया भत्ता की वसूली पर ब्याज 30-जुलाई-21
14 मकान किराया भत्ता में वृद्धि (Y श्रेणी के शहरों के लिए 16% से 18% से Z श्रेणी के शहरों के लिए 9%) 22-जुलाई-21
13 परिवीक्षा प्रशिक्षु अवधि के सफल समापन या परिवीक्षाधीन प्रशिक्षुओं के मामले में नियमित वेतनमान में वेतन आहरण के मामलों में मकान किराया भत्ता की स्वीकार्यता के लिए मकान किराया भत्ता 1989 के नियम 4(4) के तहत स्पष्टीकरण 29-जनवरी-20
12 आरसीएस (आरपी) नियम, 2017 के तहत मकान किराया भत्ता 30 अक्टूबर-17
1 1 स्थायी हैसियत वाले कार्य-प्रभारित कर्मचारी को मकान किराया भत्ता प्रदान करना 30-अक्टूबर-17
10 पति या पत्नी, जहां दोनों सरकारी सेवा में हैं, को मकान किराया भत्ता की मंजूरी के लिए आदेश संख्या एफ.8(10)एफडी/ नियम/ 2009 दिनांक 30.01.2017 को वापस लेना 14-जून-17
9 पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो मकान किराया भत्ता का भुगतान 30-जनवरी-17
8 राजस्थान मकान किराया भत्ता नियमावली में संशोधन 22-सितंबर-14
7 मकान किराया भत्ता नियमावली में संशोधन 22-जुलाई-10
6 राजस्थान मकान किराया भत्ता नियम 13-अप्रैल-10
5 मकान किराया भत्ता नियमावली में संशोधन 6-फरवरी-09
4 आदेश - मकान किराया भत्ता नियम और शहरों/ कस्बों का वर्गीकरण 19-दिसंबर-04
3 राजस्थान के बाहर विभिन्न स्थानों पर तैनात सरकारी सेवकों को मकान किराया भत्ता प्रदान करना 11-जून-98
2 मकान किराया भत्ता नियम 8-मार्च-98
1 मकान किराया भत्ता नियम, 1989 (31.12.2007 तक संशोधित) 03.10.1989
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