House Rent Allowance Rules, 1989: मकान किराया भत्ता नियम राजस्थान
मकान किराया भत्ता नियम
House Rent Allowance
House Rent Allowance Rules, 1989: मकान किराया भत्ता नियम राजस्थान-राजस्थान सरकार का कर्मचारी, जो किराए के मकान में रहता है, उसे निर्धारित दरों पर मकान किराया भत्ता का भुगतान प्राप्त होता है।
मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के सामान्य नियम:
House Rent Allowance को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह किराये की राशि का पूर्ण या आंशिक भुगतान कर रहा है (नियम)।
सरकारी कर्मचारी जो अपने और अपने पति / पत्नी / बच्चे / माता-पिता या हिंदू अविभाजित परिवार के स्वामित्व वाले घर में रहता है, उसे भी नियमानुसार House Rent Allowance मिलेगा। लेकिन उसे इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह हाउस टैक्स या हाउस और मेंटेनेंस खर्च का भुगतान करता है।
यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं और एक ही स्थान पर कार्यरत हैं और दोनों किराए के या अपने मकान में रहते हैं तो दोनों को House Rent Allowance मिलेगा।
House Rent Allowance मकान में रहने की तारीख से देय होगा, लेकिन इसके लिए आवेदन मकान का किराया लेने की तारीख से 1 महीने के भीतर जमा करना होगा, अन्यथा House Rent Allowance आवेदन की तारीख से देय होगा।
अगर पोस्टिंग की जगह पर कर्मचारी का खुद का घर है और कर्मचारी किराए के मकान में रहता है तो किराए के मकान में रहने के हिसाब से उसे House Rent Allowance देय होगा।
स्थायी वर्क चार्ज कर्मचारियों को House Rent Allowance 1 सितंबर 2008 से देय होगा।
यदि कर्मचारी को राजस्थान के बाहर पदस्थापित होने पर सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह केन्द्र सरकार या उस राज्य सरकार के नियमों के तहत जो भी हितकर होगा, उसे प्राप्त करने का हकदार होगा।
House Rent Allowance Rules for Government Servants of Rajasthan
मकान किराया भत्ता भुगतान प्रक्रिया
1. कर्मचारी द्वारा:- सरकारी कर्मचारी को House Rent Allowance के प्रथम दावे के साथ निर्धारित प्रारूप ‘बी’ में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और अगर बाद में कोई बदलाव होता है तो नया सर्टिफिकेट देना होगा।
2. आहरण एवं संवितरण अधिकारी:- द्वारा माह जनवरी एवं जुलाई माह के वेतन बिल में House Rent Allowance प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को शासकीय आवास उपलब्ध न होने के प्रमाण पत्र का उल्लेख आहरण एवं संवितरण अधिकारी को करना होगा।
संशोधित वेतनमान 2017 (1.10.17 से प्रभावी) | ||
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शहरों/ कस्बों का वर्गीकरण | मकान किरायाभत्ता की दर | श्रेणी में वर्गीकृत शहर |
वाई | 16% | बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर |
जेड | 8% | शेष शहर और अन्य स्थान |
नोट:- जब महंगाई भत्ता 25% से अधिक हो जाता है तो वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए मकान किराया भत्ता की दरों को 16% एवं 8% के स्थान पर क्रमशः 18% एवं 9% संशोधित किया जाएगा और जब महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाएगा तो इसे संशोधित कर 20% एवं 10% कर दिया जाएगा। (आदेश क्रमांक एफ.6(4)वित्त(नियम)2017/30.10.17) | ||
संशोधित वेतनमान 2008 (01.09.2008 से प्रभावी)) | ||
शहरों/ कस्बों का वर्गीकरण | मूल वेतन पर दर | शहर का नाम |
वाई | 20% | जयपुर, जोधपुर शहर, कोटा शहर, बीकानेर, अजमेर* |
जेड | 10% | श्रेणी Y में सूचीबद्ध के अलावा अन्य सभी शहर, कस्बे और गाँव |
(आदेश क्रमांक एफ.6(4)वित्त/नियम/07 दिनांक 12-9-2008 *6-2-2009) | ||
संशोधित वेतनमान 1998 (1.1.05 से 31.8.08 तक) | ||
शहरों/ कस्बों का वर्गीकरण | मूल वेतन पर दर | शहर का नाम |
ए | 15% | जयपुर |
बी-2 | 15% | जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर |
सी | 8% | अलवर भरतपुर, बांसवाड़ा, ब्यावर, बूंदी, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बारां, बाडी, बालोतरा, चूरू, चित्तौड़गढ़, चोमू, ढोलपुर, दौसा, फतेहपुर, गंगापुर सिटी, गंगानगर, हनुमानगढ़, हिंडन, झुंझुनू, जैसलमेर, किशनगढ़, करौली, कुचामन सिटी, लाडनू, मकराना, माउंट आबू, नागौर, नवलगढ़, निंबाहेड़ा, पाली, रतनगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सरदारशहर, सुजानगढ़, सूरतगढ़, टोंक, उदयपुर |
अवर्गीकृत | 5% | झालावाड़, डूंगरपुर, सिरोही और अन्य सभी शहर, कस्बे और गाँव |
(आदेश क्रमांक F.7(2)Fin/Rule/98 dt.19.12.2004) | ||
संशोधित वेतनमान 1998 (1.1.98 से 31.12.04 तक) | ||
शहरों/ कस्बों का वर्गीकरण | मूल वेतन पर दर | शहर का नाम |
बी-1 | 15% | जयपुर (जनसंख्या 10 लाख से अधिक) |
बी-2 | 15% | जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर (जनसंख्या 5 लाख से अधिक) |
सी | 8% | अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा, ब्यावर, बूंदी, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बारां, चूरू, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, फतेहपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, हिंडौन, झुंझुनू, किशनगढ़, मकराना, माउंट आबू, नागौर, नवलगढ़, पाली, रतनगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, सरदारशहर, सुजानगढ़, टोंक, उदयपुर (जनसंख्या 50 हजार से अधिक) |
अवर्गीकृत | 5% | झालावाड़, करौली, दौसा, डूंगरपुर, सिरोही, राजसमंद जैसलमेर और अन्य सभी शहरों, कस्बों और गांवों (जनसंख्या 50 हजार कम) |
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- मकान किराया भत्ता नियमावली (हिंदी)
- मकान किराया भत्ता की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र (हिंदी)
- मकान किराया भत्ता की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र (अंग्रेजी)
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