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House Rent Allowance Rules in Rajasthan, 1989: मकान किराया भत्ता नियम राजस्थान

House Rent Allowance Rules in Rajasthan, 1989: मकान किराया भत्ता नियम राजस्थान

House Rent Allowance Rules, 1989: मकान किराया भत्ता नियम राजस्थान

मकान किराया भत्ता नियम

House Rent Allowance

 House Rent Allowance Rules, 1989: मकान किराया भत्ता नियम राजस्थान-राजस्थान सरकार का कर्मचारी, जो किराए के मकान में रहता है, उसे निर्धारित दरों पर मकान किराया भत्ता का भुगतान प्राप्त होता है।

मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के सामान्य नियम:

House Rent Allowance को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह किराये की राशि का पूर्ण या आंशिक भुगतान कर रहा है (नियम)।

सरकारी कर्मचारी जो अपने और अपने पति / पत्नी / बच्चे / माता-पिता या हिंदू अविभाजित परिवार के स्वामित्व वाले घर में रहता है, उसे भी नियमानुसार House Rent Allowance मिलेगा। लेकिन उसे इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह हाउस टैक्स या हाउस और मेंटेनेंस खर्च का भुगतान करता है।

यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं और एक ही स्थान पर कार्यरत हैं और दोनों किराए के या अपने मकान में रहते हैं तो दोनों को House Rent Allowance मिलेगा।

House Rent Allowance मकान में रहने की तारीख से देय होगा, लेकिन इसके लिए आवेदन मकान का किराया लेने की तारीख से 1 महीने के भीतर जमा करना होगा, अन्यथा House Rent Allowance  आवेदन की तारीख से देय होगा। 

अगर पोस्टिंग की जगह पर कर्मचारी का खुद का घर है और कर्मचारी किराए के मकान में रहता है तो किराए के मकान में रहने के हिसाब से उसे House Rent Allowance  देय  होगा।

स्थायी वर्क चार्ज कर्मचारियों को House Rent Allowance  1 सितंबर 2008 से देय होगा।

यदि कर्मचारी को राजस्थान के बाहर पदस्थापित होने पर सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह केन्द्र सरकार या उस राज्य सरकार के नियमों के तहत जो भी हितकर होगा, उसे प्राप्त करने का हकदार होगा।

House Rent Allowance Rules for Government Servants of Rajasthan

मकान किराया भत्ता भुगतान प्रक्रिया

1. कर्मचारी द्वारा:- सरकारी कर्मचारी को House Rent Allowance के प्रथम दावे के साथ निर्धारित प्रारूप ‘बी’ में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और अगर बाद में कोई बदलाव होता है तो नया सर्टिफिकेट देना होगा।

2. आहरण एवं संवितरण अधिकारी:- द्वारा माह जनवरी एवं जुलाई माह के वेतन बिल में House Rent Allowance प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को शासकीय आवास उपलब्ध न होने के प्रमाण पत्र का उल्लेख आहरण एवं संवितरण अधिकारी को करना होगा।

संशोधित वेतनमान 2017 (1.10.17 से प्रभावी)
शहरों/ कस्बों का वर्गीकरणमकान किरायाभत्ता की दरश्रेणी में वर्गीकृत शहर
वाई16%बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर
जेड8%शेष शहर और अन्य स्थान
नोट:- जब महंगाई भत्ता 25% से अधिक हो जाता है तो वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए मकान किराया भत्ता की दरों को 16% एवं 8% के स्थान पर क्रमशः 18% एवं 9% संशोधित किया जाएगा और जब महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाएगा तो इसे संशोधित कर 20% एवं 10% कर दिया जाएगा। (आदेश क्रमांक एफ.6(4)वित्त(नियम)2017/30.10.17)

संशोधित वेतनमान 2008 (01.09.2008 से प्रभावी))
शहरों/ कस्बों का वर्गीकरणमूल वेतन पर दरशहर का नाम
वाई20%जयपुर, जोधपुर शहर, कोटा शहर, बीकानेर, अजमेर*
जेड10%श्रेणी Y में सूचीबद्ध के अलावा अन्य सभी शहर, कस्बे और गाँव
(आदेश क्रमांक एफ.6(4)वित्त/नियम/07 दिनांक 12-9-2008 *6-2-2009)

संशोधित वेतनमान 1998 (1.1.05 से 31.8.08 तक)
शहरों/ कस्बों  का वर्गीकरणमूल वेतन पर दरशहर का नाम
15%जयपुर
बी-215%जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर
सी8%अलवर भरतपुर, बांसवाड़ा, ब्यावर, बूंदी, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बारां, बाडी, बालोतरा, चूरू, चित्तौड़गढ़, चोमू, ढोलपुर, दौसा, फतेहपुर, गंगापुर सिटी, गंगानगर, हनुमानगढ़, हिंडन, झुंझुनू, जैसलमेर, किशनगढ़, करौली, कुचामन सिटी, लाडनू, मकराना, माउंट आबू, नागौर, नवलगढ़, निंबाहेड़ा, पाली, रतनगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सरदारशहर, सुजानगढ़, सूरतगढ़, टोंक, उदयपुर
अवर्गीकृत5%झालावाड़, डूंगरपुर, सिरोही और अन्य सभी शहर, कस्बे और गाँव
(आदेश क्रमांक F.7(2)Fin/Rule/98 dt.19.12.2004)

संशोधित वेतनमान 1998 (1.1.98 से 31.12.04 तक)
शहरों/ कस्बों का वर्गीकरणमूल वेतन पर दरशहर का नाम
बी-115%जयपुर (जनसंख्या 10 लाख से अधिक)
बी-215%जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर (जनसंख्या 5 लाख से अधिक)
सी8%अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा, ब्यावर, बूंदी, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बारां, चूरू, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, फतेहपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, हिंडौन, झुंझुनू, किशनगढ़, मकराना, माउंट आबू, नागौर, नवलगढ़, पाली, रतनगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, सरदारशहर, सुजानगढ़, टोंक, उदयपुर (जनसंख्या 50 हजार से अधिक)
अवर्गीकृत5%झालावाड़, करौली, दौसा, डूंगरपुर, सिरोही, राजसमंद जैसलमेर और अन्य सभी शहरों, कस्बों और गांवों (जनसंख्या 50 हजार कम)

hra rules in rajasthan in hindi

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अन्य आदेश

क्र.सं.विषयआदेश की तारीख
16सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्त व्यक्तियों को मकान किराया भत्ता और आरजीएचएस सुविधा में संशोधन15-सितंबर-22
15मकान किराया भत्ता की वसूली पर ब्याज30-जुलाई-21
14मकान किराया भत्ता में वृद्धि (Y श्रेणी के शहरों के लिए 16% से 18% से Z श्रेणी के शहरों के लिए 9%)22-जुलाई-21
13परिवीक्षा प्रशिक्षु अवधि के सफल समापन या परिवीक्षाधीन प्रशिक्षुओं के मामले में नियमित वेतनमान में वेतन आहरण के मामलों में मकान किराया भत्ता की स्वीकार्यता के लिए मकान किराया भत्ता 1989 के नियम 4(4) के तहत स्पष्टीकरण29-जनवरी-20
12आरसीएस (आरपी) नियम, 2017 के तहत मकान किराया भत्ता30 अक्टूबर-17
1 1स्थायी हैसियत वाले कार्य-प्रभारित कर्मचारी को मकान किराया भत्ता प्रदान करना30-अक्टूबर-17
10पति या पत्नी, जहां दोनों सरकारी सेवा में हैं, को मकान किराया भत्ता की मंजूरी के लिए आदेश संख्या एफ.8(10)एफडी/ नियम/ 2009 दिनांक 30.01.2017 को वापस लेना14-जून-17
9पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो मकान किराया भत्ता का भुगतान30-जनवरी-17
8राजस्थान मकान किराया भत्ता नियमावली में संशोधन22-सितंबर-14
7मकान किराया भत्ता नियमावली में संशोधन22-जुलाई-10
6राजस्थान मकान किराया भत्ता नियम13-अप्रैल-10
5मकान किराया भत्ता नियमावली में संशोधन6-फरवरी-09
4आदेश – मकान किराया भत्ता नियम और शहरों/ कस्बों का वर्गीकरण19-दिसंबर-04
3राजस्थान के बाहर विभिन्न स्थानों पर तैनात सरकारी सेवकों को मकान किराया भत्ता प्रदान करना11-जून-98
2मकान किराया भत्ता नियम8-मार्च-98
1मकान किराया भत्ता नियम, 1989 (31.12.2007 तक संशोधित)03.10.1989

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