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General provident fund rules 1997 (GPF) | राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 1997

General provident fund rules 1997 (GPF) | राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 1997

General provident fund rules 1997 (GPF)

राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 1997

पृष्ठभूमि की जानकारी

General Provident Fund Rules: राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम पहली बार वर्ष 1954 में प्रकाशित हुए थे। तब से, सरकारी कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि दावों को मंजूरी देने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने और समय-समय पर इन नियमों के संबंध में दावों के तेजी से निपटान की सुविधा के लिए विभिन्न संशोधन, निर्णय और स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।

उन परिवर्तनों के आलोक में, राज्य सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सभी परिवर्तनों को शामिल करने के लिए नियमों को फिर से लिखने का निर्णय लिया, जिससे उन्हें तत्काल संदर्भ और उपयोग के लिए एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा सके। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, नए General Provident Fund Rules, 1997 (GPF): राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 से प्रभावी किए गए।

यह योजना सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक थी और उन सभी कर्मचारियों के लिए जो बीमा योजना में शामिल होने के लिए अयोग्य पाए गए थे, उन्हें 1-जनवरी-1954 से इस योजना का विकल्प दिया गया था।

General provident fund rules राज्य सरकार के कर्मचारियों में बचत की आदत विकसित करने और कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद जमा राशि का उपयोग करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जब उसके पास कोई नियमित आय नहीं है।

1-अप्रैल-1979 से स्वैच्छिक भविष्य निधि योजना को महालेखाकार, राजस्थान से विभाग को हस्तान्तरित किया गया।

1 मई 1980 से यह योजना सभी सरकारी कर्मचारियों एवं जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के कर्मचारियों पर अनिवार्य कर दी गयी।

2004 में नई पेंशन योजना शुरू होने के बाद, 1-जनवरी-2004 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों पर यह योजना लागू नहीं रही।

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जीपीएफ स्लैब और कटौती की दरें (सातवें वेतन आयोग)

GPF Slabs and Deduction Rates

क्रम संख्यापे मैट्रिक्स में
आहरित भुगतान
कटौती की दरें
(01.10.2017 से प्रभावी)
कटौती की दरे
(01.03.2018 से प्रभावी)
123100/- तक500/-1450/-
223101/- से 28500/-650/-1625/-
328501/- से 38500/-1100/-2100/-
438501/- से 51500/-1450/-2850/-
551501/- से 62000/-2100/-3575/-
662001/- से 72000/-3300/-4200/-
772001/- से 80000/-4100/-4800/-
880001/- से 116000/-5200/-6150/-
9116001/- से 167000/-5700/-8900/-
10167000/- से ऊपर6200/-10500/-

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जीपीएफ स्लैब और कटौती की दरें (छठे वेतन आयोग)

GPF Slabs and Deduction Rates

क्रम संख्यारनिंग पे बैंड और ग्रेड पे में वेतन का योगकटौती की दर (01.11.2009 से प्रभावी)
19000/- तक500
29001/- से 11000/-650
311001/- से 15000/-1100
415001/- से 20000/-1450
520001/- से 24000/-2100
624001/- से 28000/-3300
728001/- से 31000/-4100
831001/- से 45000/-5200
945001/- से 65000/-5700
1065000/- से ऊपर6200

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सामान्य भविष्य निधि प्रपत्र 

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विस्तृत जानकारी 👇

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संबंधित अन्य आदेश

क्र.सं. विषय आदेश की दिनांक
75 01.07.2022 से 30.09.2022 की अवधि के दौरान सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमा पर ब्याज दर (7.1%) 22-जुलाई-22
74 सरकारी महाविद्यालयों के प्रोबेशनर ट्रेनी जो यूजीसी और एआईसीटीई वेतनमान के तहत निश्चित पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं, के जीपीएफ कटौती के संबंध में आदेश 27-मई-22
73 प्रोबेशनर ट्रेनी के लिए जीपीएफ कटौती के संबंध में आदेश 26-मई-22
72 01.01.2004 को या उसके बाद कर्मचारियों के लिए जीपीएफ कटौती के संबंध में आदेश 25-मई-22
71 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 01.01.2022 से 31.03.2022 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमाराशियों पर ब्याज दर (7.1%) 21-जनवरी-22
70 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 01.10.2021 से 31.12.2021 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमा पर ब्याज दर (7.1%) 25अक्टूबर-21
69 राजस्थान राज्य सरकार कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियम, 2021 के संबंध में अधिसूचना 12-अक्टूबर-21
68 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिनांक 01.07.2021 से 30.09.2021 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि तथा   इसी प्रकार की अन्य निधियों जैसे सी.पी.एफ. की जमाराशियों पर ब्याज दर (7.1%) 16-जुलाई-21
67 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिनांक 01.04.2021 से 30.06.2021 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि एवं इसी प्रकार की अन्य निधियों जैसे सी.पी.एफ. की जमाराशियों पर ब्याज दर (7.1%) 12-मई-21
66 राज्य सरकार के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तदर्थ बोनस देने के संबंध में जो 1-4-2020 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं 19-अप्रैल-21
65 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 01.01.2021 से 31.03.2021 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमाराशियों पर ब्याज दर (7.1%) 2-फरवरी-21
64 जीपीएफ – 2004 प्रक्रिया 11-दिसंबर-20
63 जीपीएफ – एसएबी प्रक्रिया 11-दिसंबर-20
62 सर्कुलर – एसआईपीएफ के सभी जिला कार्यालयों में बीमा ऋण और जीपीएफ निकासी के लिए पेपरलेस प्रक्रिया 8-दिसंबर-20
61 परिपत्र – बीमा ऋण और जीपीएफ निकासी के लिए पेपरलेस प्रक्रिया 19अक्टूबर-20
60 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 01.07.2020 से 30.09.2020 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमा राशि पर ब्याज दर (7.1%) 4-अगस्त-20
59 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 01.04.2020 से 30.06.2020 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमा राशि पर ब्याज दर (7.1%) 29-अप्रैल-20
58 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 01.01.2020 से 31.03.2020 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमा पर ब्याज दर (7.9%) 27जनवरी-20
57 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 01.07.2019 से 30.09.2019 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमा राशि पर ब्याज दर (7.9%) 21-अगस्त-19
56 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 01.04.2019 से 30.06.2019 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि और अन्य समान निधियों जैसे सीपीएफ की जमा राशि पर ब्याज दर (8%) 13-जून-19
55 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 01.01.2019 से 31.03.2019 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमा पर ब्याज दर (8%) 31-जनवरी-19
54 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 01.10.2018 से 31.12.2018 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमा पर ब्याज दर (8%) 19-दिसंबर-18
53 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 01.07.2018 से 30.09.2018 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमा पर ब्याज दर (7.6%) 2-अगस्त-18
52 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 01.04.2018 से 30.06.2018 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमा पर ब्याज दर (7.6%) 23-अप्रैल-18
51 आदेश – जीपीएफ भुगतान 26-मार्च-18
50 राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम (General provident fund rules)1997 के नियम 11 में संशोधन 7-फरवरी-18
49 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 01.01.2018 से 31.03.2018 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमा पर ब्याज दर (7.6%) 15-जनवरी-18
48 आदेश – जीपीएफ भुगतान 21-दिसंबर-17
47 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 01.10.2017 से 31.12.2017 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमा राशि पर ब्याज दर (7.8%) 2-नवंबर-17
46 राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम (General provident fund rules)1997 में संशोधन 30अक्टूबर-17
45 राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम (General provident fund rules)1997  के नियम 4(2) एवं 14(2) में संशोधन 11-अक्टूबर-17
44 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 01.07.2017 से 30.09.2017 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमा पर ब्याज दर (7.8%) 10-अगस्त-17
43 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 01.04.2017 से 30.06.2017 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमा पर ब्याज दर (7.9%) 3-मई-17
42 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 01.01.2017 से 31.03.2017 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमा पर ब्याज दर (8%) 6-फरवरी-17
41 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 01.10.2016 से 31.12.2016 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों पर ब्याज दर (8%) 15-दिसंबर-16
40 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 01.07.2016 से 30.09.2016 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमा पर ब्याज दर (8.1%) 24-अगस्त-16
39 वित्तीय वर्ष 2016-17 के   दौरान 01.04.2016 से 30.06.2016 की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमा राशि पर ब्याज दर (8.1%) 10-जून-16
38 वर्ष 2015-16 के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों पर ब्याज दर (8.7%) 24 सितम्बर 15
37 वेतन प्रबंधक पोर्टल पर बिल तैयार करने वालों के लिए एसआईपीएफ पोर्टल पर जीपीएफ अनुसूची बंद करने के   लिए। 1-दिसंबर-14
36 वर्ष 2014-15 के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों पर ब्याज दर (8.7%) 11-जुलाई-14
35 वर्ष 2013-14 के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमाराशियों पर ब्याज दर (8.7%) 19-जुलाई-13
34 एसआई और जीपीएफ की संवर्ग   शक्ति 18-जून-13
33 राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम (General provident fund rules)1997 में संशोधन 28-जून-12
32 वर्ष 2012-13 के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों पर ब्याज दर (8.8%) 19-जून-12
31 वर्ष 2011-12 के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमाराशियों पर ब्याज दर (8% – 01.04.2011 से 30.11.2011 और 8.6% – 1.12.2011 और उसके बाद) 18-अप्रैल-12
30 राज्य बीमा और जीपीएफ कटौती के लिए कर्मचारी डेटा बेस का अद्यतन 27-सितंबर-11
29 परिपत्र – एसआई और जीपीएफ नियमों के लिए कर्मचारी डेटा बेस अपडेशन 27-जून-11
28 01.09.2006 से प्रभावी संशोधित वेतन (एआईसीटीई) में वेतन प्राप्त करने वाले फार्मेसी पाठ्यक्रम में डिप्लोमा के लिए स्वीकार्य सीसीए की दरें और जीपीएफ, एसआई और सरकारी आवास आदि के लिए कटौती 21-दिसंबर-10
27 शुद्धिपत्र – अधिसूचना दिनांक 20.09.2010 में सरकार के स्थान पर सरकारी सेवक के रूप में संशोधन 18-अक्टूबर-10
26 राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 में संशोधन 20-सितंबर-10
25 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज शिक्षक और पीटीआई को जीपीएफ एवम् एस आई की प्रतिपूरक भत्तों की दरें 1-सितंबर-10
24 वर्ष 2009-10 के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों पर ब्याज दर (8%) 5-फरवरी-10
23 परिपत्र – कर्मचारियों के मास्टर डाटा में अपडेशन 24-नवंबर-09
22 राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम (General provident fund rules)1997 में संशोधन 9-नवंबर-09
21 राजस्थान सिविल सेवा (पुस्तकालयाध्यक्षों और पीटीआई सहित सरकारी कॉलेज शिक्षकों के लिए संशोधित वेतन) नियम, 2009 की घोषणा के परिणामस्वरूप अर्जित बकाया राशि का जीपीएफ खाते में जमा होना। 27अक्टूबर-09
20 01.01.2006 से प्रभावी संशोधित वेतन (यूजीसी) में राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए स्वीकार्य प्रतिपूरक भत्ते की दरें और जीपीएफ, एसआई, आदि की कटौती की दरें 12अक्टूबर-09
19 वर्ष 2007-08 के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों पर ब्याज दर (8%) 20-दिसंबर-07
18 स्पष्टीकरण – जीपीएफ से निकासी 25-सितंबर-06
17 आदेश – 01.01.2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए जीपीएफ कटौती, राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 23-अगस्त-06
16 वर्ष 2005-06 के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमाराशियों पर ब्याज दर (8%) 28जनवरी-06
15 वर्ष 2004-05 के लिए सामान्य भविष्य निधि और सीपीएफ जैसी अन्य समान निधियों की जमाराशियों पर ब्याज दर (8%) 27-अगस्त-04
14 राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम (General provident fund rules)1997  के नियम 14(2) में दिनांक 01.04.2002 से ब्याज दर (9%) 9-सितंबर-02
13 राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम (General provident fund rules)1997  में संशोधन 7-अगस्त-02
12 राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम (General provident fund rules)1997 में संशोधन 17-जुलाई-01
1   1 राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम (General provident fund rules)1997 में संशोधन 28-जुलाई-00
10 राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम (General provident fund rules)1997 में संशोधन 12-जुलाई-00
9 राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम (General provident fund rules)1997 केमें संशोधन 29-मई-00
8 राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम (General provident fund rules)1997 के में संशोधन 14-मई-99
7 राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम (General provident fund rules)1997 में संशोधन 30-मार्च-99
6 राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम (General provident fund rules)1997 में संशोधन 21-मार्च-98
5 राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 8-जनवरी-98
4 राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 27-जून-97
3 राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 सभी विभागों को भिजवाने हेतु परिपत्र 6-जून-97
2 राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 31-मई-97
1 राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम (General provident fund rules) 1954 के नियम 14 में संशोधन 20 जनवरी-96

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