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Group Personal Accident Policy Rajasthan | समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

Group Personal Accident Policy Rajasthan | समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

Group Personal Accident Policy Rajasthan

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

Group Personal Accident Policy Rajasthan: समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों के कल्याण के लिए 1 मई 1995 से राज्य के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। यह योजना वर्तमान में राज्य कर्मचारियों पर लागू अनिवार्य राज्य बीमा योजना के अतिरिक्त है।

Group Personal Accident Policy Rajasthan दुर्घटना में राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मृत्यु अथवा क्षति होने पर बीमा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सामूहिक वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की गई है।

कर्मचारियों के माह अप्रैल के वेतन से (भुगतान माह मई) अनिवार्य रूप से प्रीमियम काटा जाना है। प्रीमियम डीडी के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है।

Group Personal Accident Policy Rajasthan के तहत राजस्थान सरकार के वित्त (बीमा) विभाग के नवीनतम आदेश दिनांक 18.04.2022 के अनुसार निर्धारित वार्षिक प्रीमियम पर 5 लाख से अधिकतम 30 लाख तक का बीमा कवर दिया जाता है। इस वर्ष, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने कर्मियों को इस योजना के तहत दुर्घटना बीमा का कवरेज प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक को चुनने का विकल्प प्रदान किया है।

Group Personal Accident Policy Rajasthan योजनान्तर्गत राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग के साधारण बीमा कोष कार्यालय से प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के वेतन से सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी हेतु निर्धारित दर पर प्रीमियम की राशि काटी जाती है।

सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अपने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के एसआईपीएफ पोर्टल में प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक है तथा उपरोक्त तालिका में से किसी एक श्रेणी का चयन करना आवश्यक है।

इस वर्ष, यदि कर्मचारी द्वारा श्रेणी 1 का चयन किया जाता है, तो कर्मचारी को 5 लाख का बीमा कवर मिलेगा और वेतन से जीआईएस की कोई कटौती नहीं की जाएगी। निश्चित राशि रु. 350/- राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

यदि किसी अन्य वर्ग का चयन किया जाता है तो तालिका के अनुसार कर्मचारी के वेतन से क्रमशः वर्ग 2 के लिए 350/-, वर्ग 3 के लिए 1050/-, वर्ग 4 के लिए 1750/- की कटौती की जाएगी।

यहां मुख्य तथ्य यह है कि सभी श्रेणियों में 350/- रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

कटौती दरें

श्रेणी  बीमा राशि  बीमा कर्ता के वेतन से    राज्य सरकार द्वारा 
                          प्रीमियम की कटौती    दी जाने वाली राशि

  1      5 लाख               –                          350/-

  2      10 लाख            350/-                    350/-

  3      20 लाख          1050/-                    350/-

  4      30 लाख          1750/-                    350/

Group Personal Accident Policy Rajasthan प्रीमियम की कटौती निकासी संवितरण अधिकारी अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन से पे मैनेजर पोर्टल/पीआरआई पोर्टल/ई-ग्रास के माध्यम से कटौती करेंगे.

Group Personal Accident Policy Rajasthan कटौती की राशि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य बीमा कोष में भी जमा की जायेगी।

Group Personal Accident Policy Rajasthan योजना 1 मई के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी और उस वर्ष के लिए देय प्रीमियम की राशि उनके पहले वेतन से IRDA के नियमों के अनुसार यथानुपात आधार पर काट ली जाएगी।

आहरण-वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि Group Personal Accident Policy Rajasthan की प्रीमियम राशि किसी भी राज्य कर्मचारी/अधिकारी के अप्रैल माह के वेतन से काटी जाय।

जिन कर्मचारियों का अप्रैल माह का वेतन किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है, ऐसे अधिकारी/कर्मचारी 31 मई से बजट शीर्ष 8011-00-107-01-00 में एसआईपीएफ/ईग्रास पोर्टल के माध्यम से Group Personal Accident Policy Rajasthan प्रीमियम की राशि का भुगतान करेंगे. पूर्व सामान्य बीमा कोष में जमा करेंगे। कोई भी प्रीमियम जमा नहीं करने की स्थिति में कार्मिक श्रेणी-1 (5 लाख) में बीमित माने जायेंगे।

Group Personal Accident Policy Rajasthan का कवरेज

अखिल भारतीय सेवा राजस्थान संवर्ग के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के अप्रैल माह के वेतन से प्रतिवर्ष Group Personal Accident Policy Rajasthan प्रीमियम की कटौती की जायेगी।

Group Personal Accident Policy Rajasthan योजना पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी, जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

Group Personal Accident Policy Rajasthan योजना वित्त नियमावली विभाग की अधिसूचना संख्या के तहत नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षुओं पर अनिवार्य रूप से लागू होगी।

Group Personal Accident Policy Rajasthan में शामिल कर्मियों को योजना के तहत उल्लिखित नुकसान के लिए देय होगा यदि वे पॉलिसी के लागू रहने के दौरान किसी भी स्थान या समय पर होते हैं।

Group Personal Accident Policy Rajasthan पॉलिसी की अवधि समाप्त होने से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को भी पॉलिसी के लाभ देय होंगे।

योजना का ऑनलाइन प्रस्ताव

जिन कर्मियों ने एसआईपीएफ पोर्टल में ऑनलाइन ऑफर लेटर भरा है, उन्हें दोबारा ऑफर लेटर भरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि श्रेणी 1, 2, 3, 4 के अतिरिक्त बीमा राशि 10, 20, 30 लाख एवं प्रीमियम 700, 1400, 2100 की राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल रु. 350/- और शेष प्रीमियम रु. 350/- 1050/- 1750/- कर्मियों द्वारा वहन किया जाएगा।

श्रेणी 1 का संपूर्ण प्रीमियम रु.350/- राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, इस श्रेणी के कर्मियों से कोई कटौती नहीं की जाएगी। वहीं पिछले साल जब कर्मियों ने कोई विकल्प नहीं दिया तो उनका प्रीमियम 100 रुपये काट लिया गया. 220/- पहले की तरह, यदि वे इस बार भी कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उनसे कोई प्रीमियम नहीं काटा जाएगा और उन्हें रु. श्रेणी संख्या 1 के तहत 5 लाख रुपये की बीमा राशि का कवर मिलेगा।

सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अपने अधीन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से एसआईपीएफ पोर्टल में ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक है।

जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने पूर्व में एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और जिसमें कोई संशोधन/परिवर्तन अपेक्षित नहीं है, उन्हें नया प्रस्ताव प्रपत्र ऑनलाइन भरने की आवश्यकता नहीं है।

अतः जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रस्ताव प्रपत्र ऑनलाइन नहीं भरा है, उन्हें प्रस्ताव प्रपत्र ऑनलाइन भरना अनिवार्य है

इस पॉलिसी के तहत बीमित व्यक्ति या उसके कर्मचारियों को शारीरिक चोट लगी हो या घातक दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा हो या कुछ विशिष्ट बीमारियों का अनुबंध हो , लाभ  पूर्व-निर्धारित पैमाने के आधार पर  दिए जाते हैं।

दुर्घटनावश मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के नामिती को रु.2.00 लाख दावा राशि भी देय है और चोट के मामलों में भी दावा राशि पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार देय है।

किसी राशि का दावा करने के लिए कर्मचारी या नामांकित व्यक्ति को विशिष्ट समय के भीतर दावा प्रपत्र जमा करना होता है।

लाभ और क्षतिपूर्ति

Group Personal Accident Policy Rajasthan पॉलिसी के तहत मृत्यु को छोड़कर लाभ और क्षतिपूर्ति निम्न हैं-

(ए) सुनवाई का नुकसान:-

(i) दोनों कान – 1 लाख रु.

((ii) एक कान – 30 हजार रु.

(b) हाथ के अंगूठे और उंगली का नुकसान:-

(i) चार अंगुलियों और एक हाथ के अंगूठे का नुकसान (सभी फलांग) – 80 हजार रु.

(ii) अंगूठे को छोड़कर चार अंगुलियों का नुकसान (सभी फलांग) – 50 हजार रु.

(c) अंगूठे का नुकसान:-

(i) एक अंगूठा (दोनों फलांग) – 50 हजार रु.

(ii) एक अंगूठा (एक फलन) – 20 हजार रु.

(d) अंगूठे को छोड़कर उंगलियों का नुकसान:-

(i) कोई भी उंगली (सभी फलांग) – 12 हजार रु.

(ii) कोई भी उंगली (दो फलांग) – 10 हजार रु.

(iii) कोई भी उंगली (एक फालानक्स) – 6 हजार रु.

(e) किसी भी पैर के पैर की उंगलियों का नुकसान:-

(i) बड़े पैर के अंगूठे सहित (सभी फलांग) – 40 हजार रु.

(ii) एक बड़ा पैर का अंगूठा (दोनों फलांग) – 10 हजार रु.

(iii) एक बड़ा पैर का अंगूठा (एक फलांक्स) – 4 हजार रु.

(iv) बड़े पैर के अंगूठे को छोड़कर पैर की उंगलियां (दोनों phalanges) – 2 हजार (प्रति पैर की अंगुली) रु.

(v) बड़े पैर के अंगूठे को छोड़कर पैर की उंगलियां (एक phalanx) – 1 हजार (प्रति पैर की अंगुली) रु.

(f) जलने से होने वाली हानि:-

(i) पूरे शरीर का 50% या अधिक – 1 लाख रु.

(ii) पूरे शरीर का 40% या अधिक लेकिन 50% से कम – 75 हजार रु.

(iii) पूरे शरीर का 30% या अधिक लेकिन 40% से कम – 50 हजार रु.

दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, जैसा कि पॉलिसी में परिभाषित है, उसके निवास स्थान के बाहर रु. 2,000/- परिवहन और दाह संस्कार आदि के लिए अतिरिक्त देय होंगे ।

अपवाद

Group Personal Accident Policy Rajasthan पॉलिसी के तहत सामान्य बीमा कोष निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी नहीं होगा:

बीमित व्यक्ति की मृत्यु, चोट या विकलांगता के संबंध में मुआवजे का भुगतान

(ए) जानबूझकर आत्म-चोट, आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयास से,

(बी) नशे की शराब या ड्रग्स या ऐसे किसी भी पदार्थ के प्रभाव में रहते हुए, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके कारण हुआ हो या इसके द्वारा योगदान दिया गया हो,

(सी) विमानन या बैलूनिंग में संलग्न होने के दौरान, या दुनिया में कहीं भी किसी भी विधिवत लाइसेंस प्राप्त मानक प्रकार के विमान में एक यात्री (किराया भुगतान या अन्यथा) के अलावा किसी भी गुब्बारे या विमान में चढ़ते, उतरते या यात्रा करते समय,

(डी) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी बीमारी या पागलपन के कारण,

(ई) बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक इरादे से या उसके बिना किसी  कानून के उल्लंघन  करने से उत्पन्न परिणाम,

(च) यदि दुर्घटना/मृत्यु के छह महीने के बाद दावा प्रपत्र प्राप्त होता है

(छ) यदि मोटर वाहन अधिनियम 1989 का उल्लंघन है, (i) जहरीले प्राणियों के काटने से मृत्यु के मामले में प्राथमिकी, पीएमआर, एफआर और अन्य साक्ष्यों का अभाव

(ज) डूबने की स्थिति में एफआईआर, एफआर, पीएमआर का न होना।

(i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध, आक्रमण, विदेशी शत्रु के अधिनियम, शत्रुता (चाहे युद्ध घोषित हो या नहीं), गृहयुद्ध, विद्रोह, क्रांति, विद्रोह, विद्रोह, सैन्य या हड़पने वाली शक्ति, जब्ती, कब्जा, सभी राजाओं, राजकुमारों, किसी भी राष्ट्र की स्थिति या गुणवत्ता के लोगों की गिरफ्तारी, संयम और हिरासत।

(जे) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी परमाणु ईंधन या परमाणु ईंधन के दहन से किसी भी परमाणु अपशिष्ट से रेडियोधर्मिता द्वारा विकिरण या संदूषण से उत्पन्न या उत्पन्न होने वाले या योगदान देने वाले। इस अपवाद के प्रयोजन के लिए, दहन में परमाणु विखंडन की कोई भी आत्मनिर्भर प्रक्रिया शामिल होगी।

बहिष्करण खंड

गर्भावस्था बहिष्करण खंड:

group accidental insurance policy rajasthan पॉलिसी के तहत बीमा मृत्यु या विकलांगता को कवर करने के लिए विस्तारित नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे के जन्म या गर्भावस्था के कारण, लंबे समय तक या उसके परिणामस्वरूप होता है।

सर्जिकल बहिष्करण खंड:

group accidental insurance policy rajasthan पॉलिसी के तहत बीमा किसी सर्जिकल ऑपरेशन के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली मृत्यु या विकलांगता को कवर करने के लिए विस्तारित नहीं होगा, लंबे समय तक रहा है।

नामांकन

जिन व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है: –

(1) पति/पत्नी, बच्चे/बच्चे, भाई (बहन), बीमाधारक के पिता या माता

(2) अन्य व्यक्ति यदि नामांकन के समय उपरोक्त (1) में उल्लिखित कोई सम्बन्धी  जीवित नहीं है।

किसी अन्य व्यक्ति का नामांकन यदि (1) में उल्लिखित कोई सम्बन्धी  जीवित है तो उसे शून्य और शून्य माना जाएगा। तथापि, यदि नामांकन दाखिल करने के बाद पति/पत्नी को छोड़कर ऐसा कोई सम्बन्धी  प्राप्त होता है, तो नामांकन अमान्य नहीं होगा।

नामांकन के अभाव में दावे का भुगतान

नामांकन के अभाव में दावा राशि का भुगतान निम्नलिखित के बराबर अनुपात में किया जाएगा:-

(ए) पत्नी या पति, बेटे और अविवाहित बेटियां।

(बी) यदि उपरोक्त (ए) में वर्णित कोई भी सदस्य जीवित नहीं है, तो विधवा बेटियों, 18 वर्ष से कम उम्र के भाइयों, अविवाहित और विधवा बहनों, पिता या माता को।

यदि उपर्युक्त (1) और (2) में उल्लिखित सदस्यों में से कोई भी सदस्य जीवित नहीं है, तो दावा राशि का भुगतान सक्षम न्यायालय के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को किया जाएगा।

किसी भी घटना के होने पर, जो इस नीति के तहत दावे को जन्म दे सकती है, सभी विवरणों के साथ लिखित सूचना GIF को तुरंत दी जानी चाहिए। मृत्यु के मामले में, मृत्यु के लिए भी लिखित नोटिस, जब तक कि उचित कारण नहीं दिखाया जाता है, नजरबंदी / दाह संस्कार से पहले दिया जाना चाहिए और किसी भी मामले में, मृत्यु के बाद एक कैलेंडर महीने के साथ और दृष्टि की हानि या अंगों के विच्छेदन की स्थिति में लिखित सूचना दी जानी चाहिए। इस तरह की दृष्टि या विच्छेदन के बाद एक कैलेंडर महीने के भीतर नोटिस भी दिया जाना चाहिए।

निधि के लिए संतोषजनक प्रमाण उन सभी मामलों का प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिन पर दावा आधारित है।

आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज 

मृत्यु प्रमाणपत्र, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, उपचार रिपोर्ट, एफआईआर और एफआर/चालान, पंचनामा, नक्शा मोका, गवाह का बयान, एमटीआई रिपोर्ट, मूल प्रस्ताव प्रपत्र

ये दस्तावेज घटना की तारीख से 2 महीने के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए।ऐसे सभी दस्तावेज/सूचनाएं देरी के कारणों का उल्लेख करने के साथ 6 महीने तक नवीनतम जीआईएफ को प्रस्तुत की जानी चाहिए अन्यथा दावा “कोई दावा नहीं” के रूप में बंद कर दिया जायेगा। 6 महीने के बाद कोई दावा फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस पॉलिसी के तहत देय किसी भी राशि पर ब्याज नहीं लगेगा।

इस योजना के अंतर्गत वित्त (बीमा) विभाग राजस्थान सरकार के नवीनतम आदेश दिनांक 25.03.2021 अनुसार निर्धारित वार्षिक प्रीमियम पर तीन लाख से अधिकतम 30 लाख तक का बीमा कवर दिया जाता है.

समूह दुर्घटना बीमा योजना योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी हेतु अप्रैल माह के वेतन से 220 रुपए प्रीमियम राशी की कटौती की जाती है।

जिन कर्मचारियों को माह अप्रैल का वेतन यदि किसी कारण आहरित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे अधिकारी / कर्मचारी निजि स्तर से बीमा प्रीमियम की राशी SIPF / EGRAS Portal के माध्यम Budget Head 8011-00-107-01-00 में 31 मई से पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा करायेंगे।

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना प्रपत्र

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