Information For Employees & Citizens Download Our App

Rajasthan Government Servant General Provident Fund Rules 2021 | राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021

Rajasthan Government Servant General Provident Fund Rules 2021 | राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021

Rajasthan Government Servant General Provident Fund Rules 2021(GPF)

राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021

General Provident Fund Rules

Rajasthan Government Servant General Provident Fund Rules 2021 (GPF): राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम पहली बार वर्ष 1954 में प्रकाशित किये गये थे।
तब से, सरकारी कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि दावों को निपटाने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने और दावों के तेजी से निपटान की सुविधा के लिए, समय-समय पर इन नियमों के संबंध में विभिन्न संशोधन, निर्णय और स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।

उन परिवर्तनों के आलोक में, राज्य सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सभी परिवर्तनों को शामिल करने के लिए नियमों को फिर से लिखने का निर्णय लिया, ताकि उन्हें तत्काल संदर्भ और उपयोग के लिए एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा सके। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, नए Rajasthan Government Servant General Provident Fund Rules 2021 (GPF): राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 (जीपीएफ) तैयार किए गए और 12 अक्टूबर 2021 से प्रभावी किए गए।

General Provident Fund Rules 2021

क्र.सं.विषयआदेश की तारीख
1सरकारी महाविद्यालयों के प्रोबेशनर ट्रेनी जो यूजीसी और एआईसीटीई वेतनमान के तहत निश्चित पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं, के जीपीएफ कटौती के संबंध में आदेश27-मई-22
201.01.2004 को या उसके बाद कर्मचारियों के लिए जीपीएफ कटौती के संबंध में आदेश25-मई-22
3राजस्थान राज्य सरकार कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियम, 2021 के संबंध में अधिसूचना12-अक्टूबर-21

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Rajyadesh
Logo
Shopping cart