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State Insurance Rules, 1998 (SI)

राज्य बीमा नियम 1998

राजस्थान राज्य बनने के बाद 1953 में कर्मचारी बीमा नियम के तहत 1-1-1954 से सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य राज्य बीमा योजना लागू की गई। इस योजना को आगे बढ़ाया गया और 1-4-1989 से जिला परिषदों और पंचायत समितियों के कर्मचारियों के लिए लागू किया गया। बाद में 1-4-1995 से इस योजना को राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों के सभी वर्क चार्ज कर्मचारियों के लिए लागू किया गया।
पुराने नियमों को फिर से लिखा गया और 01-04-1998 से नए बीमा नियम लागू हुए।

राज्य बीमा कटौती बढ़ाने के संबंध में 55 वर्ष की आयु की गणना कैसे करें?

राज्य बीमा विभाग के नियमों के अनुसार, राज्य बीमा की कटौती को बढ़ाने के लिए, 1 अप्रैल यानी 1/4/22 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यदि कार्मिक की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक है, तो कटौती समान रहेगी और कटौती योग्य में कोई वृद्धि नहीं होगी क्योंकि बीमा विभाग 55 वर्ष की आयु के बाद किसी भी जोखिम को कवर नहीं करता है।

उस राज्य बीमा कटौती योग्य का क्या होगा जिसकी परिवीक्षा अवधि 28 मार्च, 2022 को समाप्त हो रही है?
जिनका पहली बार एसआई काटा जा रहा है, वह 22 मार्च से ही होगा, लेकिन जिनका प्रोबेशन मार्च 2022 या उससे पहले पूरा हो रहा है, पहले ऐसे कर्मियों के लिए एक पुष्टिकरण आदेश जारी किया जाएगा, फिर डीडीओ वेतन तय करेगा, उसके बाद नए वेतन के अनुसार राज्य बीमा की पहली कटौती 22 मार्च से की जा सकती है, जिसमें से बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। 

राज्य बीमा की कटौती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी
अगर सरकार द्वारा बढ़ाए गए डिडक्शन को स्लैब के हिसाब से बढ़ाना है तो कोई डिक्लेरेशन नहीं देना होता है.
यदि कर्मी अपनी इच्छा से एक या दो कदम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें एसएसओ-आईडी से आगे का परिशिष्ट (अधिक घोषणा पत्र) ऑनलाइन जमा करना होगा।
जिन लोगों का एसआई पहली बार 22 मार्च को काटा जा रहा है, वे अपनी एसएसओ-आईडी से प्रथम घोषणा ऑनलाइन जमा करें, यदि कर्मी चाहें तो एक या दो चरण आगे की कटौती भी करवा सकते हैं। 
टिप्पणी: 
जो 1 अप्रैल, 22 को 55 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनकी SI कटौती समान रहेगी, उनकी कटौती किसी भी तरह से नहीं बढ़ेगी।
SIPF पोर्टल पर नए आदेश के अनुसार, कटौती की नई दरें अपडेट होते ही ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करें।
यदि आपने पूर्व में पुरानी दर पर एसआईपीएफ पोर्टल में घोषणा पत्र जमा किया है, तो इसे डीडीओ या राज्य बीमा और भविष्य निधि कार्यालय से खारिज कर दें जहां यह लंबित है और नई दर के अनुसार घोषणा पत्र फिर से जमा करें। 
बीमा पॉलिसी पर स्वीकृत ऋण
बीमित व्यक्ति ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने पर सरेंडर मूल्य के 90% और अर्जित बोनस की सीमा तक ऋण प्राप्त करने का हकदार होगा।
बीमित व्यक्ति के अनुरोध पर ऋण 60 समान मासिक किस्तों में या कम किस्तों में वितरित किया जाएगा। किश्तें ऋण निकासी के पहले महीने के वेतन से शुरू होंगी।
मूल ऋण चुकाने के बाद ऋण पर 8.5% का साधारण ब्याज 10 समान किश्तों में वसूल किया जाएगा।
पॉलिसी के विरुद्ध अगला ऋण तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि पिछले ऋण की स्वीकृति और पिछले ऋण की वसूली के दो वर्ष बीत चुके हों।

राज्य बीमा ऋण पर ब्याज की गणना

राज्य बीमा ऋण की वसूली राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग द्वारा 36 समान किश्तों में की जाती है। अत: 01 किश्त पर 666 माह के लिए ब्याज की गणना की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी ने रुपये 36000/- का राज्य बीमा ऋण लिया है तो यह रुपये 1000/- प्रति माह की दर से वेतन कटौती से वसूल किया जाएगा। मूल ऋण में कटौती के बाद ब्याज घटाया जाता है ।  यदि रुपये 1000/- की किश्त पर 666 महीने के लिए ब्याज की गणना की जाए तो सही ब्याज की गणना हो जाती है जो निम्न प्रकार है –
(1000 किश्त x 666 महीने x 9.5 वार्षिक ब्याज दर)/ 1200 = 5273 रुपये ब्याज होगा। इसी प्रकार बैंक ऋण पर भी ब्याज की गणना की जा सकती है।
गणना अवधि = (अवधि x (अवधि+1))/ 2 उदाहरण के लिए यदि ऋण 36 किस्तों में काटा जाता है तो (36 x 37)/ 2 = 666
यदि वसूली 60 किश्तों में की जा रही है तो (60 x 61) = 1830 माह की पहली किस्त का ब्याज पूरे ऋण ब्याज के बराबर होगा।

राज्य बीमा प्रीमियम स्लैब - वेतनमान 2017

क्रम संख्या वेतन पे मैट्रिक्स लेवल में प्रीमियम स्लैब (01-04-18 से प्रभावी) प्रीमियम स्लैब (01-04-20 से प्रभावी)
1 22000/- तक 500/- 800/-
2 22001/- से 28500/- तक 700/- 1200/-
3 28501/- से 46500/-तक 1300/- 2200/-
4 46501/- से 72000/-तक 1800/- 3000/-
5 72001/- या अधिक 3000/- 5000/-
6 अधिकतम कटौती 4000/- 7000/-

राज्य बीमा प्रीमियम स्लैब - वेतनमान 2008

क्रम संख्या वेतन (मूल वेतन + ग्रेड पे ) प्रीमियम स्लैब (01-04-09 से प्रभावी) प्रीमियम स्लैब (01-04-10 से प्रभावी) प्रीमियम स्लैब (01-04-15 से प्रभावी)
1 6050/- से 8500/- तक 180/- 330/- 400/-
2 8501/- से 11000/- तक 240/- 450/- 550/-
3 11001/- से 18000/- तक 480/- 900/- 1100/-
4 18001/- से 28000/- तक 720/- 1300/- 1550/-
5 28000/- या अधिक 1200/- 2200/- 2650/-
6 अधिकतम कटौती 1500/- 2500/- 3000/-

 राज्य बीमा प्रपत्र 
डाउनलोड करें👇
संबंधित अन्य आदेश

क्रमांक विषय आदेश संख्या आदेश की दिनांक
1 ब्याज दर के लिए राजस्थान सरकारी सेवक बीमा नियम 1998 में संशोधन (8.5% से 7.5% प्रति वर्ष) एफ.4(99)एफडी/राजस्व/92 17-अप्रैल-20
2 राज्य बीमा प्रीमियम दरों में संशोधन F.13(21)FD/राजस्व/76 भाग 13-मार्च-20
3 आदेश - राजस्थान सरकारी सेवक बीमा नियम, 1998 में प्रीमियम दरों का पुनरीक्षण एफ.13(21)एफडी/राजस्व/76 भाग 25-फरवरी-15
4 राजस्थान सरकारी सेवक बीमा नियम 1998 में संशोधन F.4(36)FD/राजस्व/96 भाग-II 16-दिसंबर-10
5 कुछ मामलों में राजस्थान सरकारी सेवक बीमा नियम, 1998 के तहत बीमा राशि का भुगतान F4(36)FD/RECV/96Pt1 12-अगस्त-10
6 राजस्थान सरकार सेवक बीमा नियम 1998 में संशोधन F13(21)FD/राजस्व/76 PT 31-मार्च-10
7 राजस्थान सरकारी सेवक बीमा नियम 1998 में संशोधन एफ13(21)/एफडी/राजस्व/76 02-मार्च-09
8 राजस्थान सरकारी सेवक बीमा नियम 1998 में संशोधन F.4(36)FD/राजस्व/96-भाग 12-सितंबर-08
9 राजस्थान सरकारी सेवक बीमा नियम 1998 में संशोधन F.4(36)FD/राजस्व/96 भाग-I 22-नवंबर-07
10 राजस्थान सरकारी सेवक बीमा नियम 1998 में संशोधन F4(99)FD/राजस्व/92 10-मई-04
1 1 राजस्थान सरकारी सेवक बीमा नियम 1998 में संशोधन एफ.4(99)एफडी/आरएआई/92 14-मार्च-02
12 राजस्थान सरकारी सेवक बीमा नियम 1998 में संशोधन एफ.4(36)एफडी/राजस्व/96 14-मई-99
13 राजस्थान सरकार के कर्मचारी बीमा नियम, 1998 - 17-मार्च-98

संपर्क सूत्र 


एसआईपीएफ मुख्यालय
पता 2-2 ए, बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर - 302006
संपर्क नंबर 0141-2202395, 2202347, 2202348, 2200349, 2201349, 2201336
ई-मेल [email protected]

नोडल अधिकारी (आईटी)
नोडल अधिकारी (आईटी) अपर निदेशक (सिस्टम)
संपर्क नंबर 0141-2206333
ई-मेल [email protected]

नोडल अधिकारी (वेबसाइट)
नोडल अधिकारी (वेबसाइट) विश्लेषक सह प्रोग्रामर (उप निदेशक)
संपर्क नंबर 0141-2206333
ई-मेल [email protected]

शिकायत प्रकोष्ठ
नोडल अधिकारी (सतर्कता) वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता), मुख्यालय, जयपुर
संपर्क नंबर 0141-2201858
ई-मेल [email protected]

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