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Rajasthan pension rules, 1996: राजस्थान पेंशन नियम 1996

Rajasthan pension rules, 1996:  राजस्थान पेंशन नियम 1996

Rajasthan pension rules,1996

राजस्थान पेंशन नियम 1996

1.Rajasthan pension rules: पेंशन का अर्थ:- पेंशन एक सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर एक मासिक भुगतान है।
2.Rajasthan pension rules: पेंशन के तत्व:-
Rajasthan pension rules की गणना में जाने वाले तीन मुख्य तत्व हैं: –
(A) एक सरकारी कर्मचारी की अर्हकारी सेवा की लंबाई।
(B) पेंशन के लिए सामंजस्यपूर्ण परिलब्धियाँ और
(C) सेवानिवृत्ति के दिन लागू पेंशन का पैमाना और सूत्र।
3.Rajasthan pension rules: योग्यता सेवा:-
पेंशन की राशि एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की ‘अर्हकारी सेवा’ की लंबाई पर आधारित है। सरकारी सेवक की कुल सेवा में से, निम्नलिखित अवधि पेंशन के लिए योग्य नहीं हैं-
(i) बालक सेवा (18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले प्रदान की गई सेवा।)
(ii) बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के असाधारण छुट्टी।
(iii) ओवरस्टे, निलंबन की अवधि और अन्य रुकावटों को गैर-योग्यता के रूप में घोषित किया गया।
(iv) प्रशिक्षु के रूप में सेवा।
4.Rajasthan pension rules: अर्हकारी सेवा का प्रारंभ: –
अर्हक सेवा राज्य सरकार के विभाग में किसी पद और समयमान पर प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से शुरू होती है, जिसके बाद सरकार के अधीन उसी या किसी अन्य सेवा या पद पर बिना किसी रुकावट के काम किया जाता है। इसका भुगतान राज्य की संचित निधि से किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के आदेश/अनुमोदन के तहत किसी अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि को पेंशन के लिए अर्हकारी माना जाता है। हालाँकि, पेंशन अंशदान की राशि पद के पैमाने के अधिकतम 12% की दर से राजस्थान सरकार को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय के माध्यम से उधार लेने वाले संगठन द्वारा देय है।
5.Rajasthan pension rules: अर्हक सेवा के अंश की गणना: –
अर्हक सेवा को अर्धवार्षिक अवधि के रूप में व्यक्त किया जाता है। भिन्न की गणना इस प्रकार की जानी चाहिए:-
तीन महीने से कम- शून्य
तीन महीने और उससे अधिक लेकिन 9 महीने से कम- एक आधा
9 महीने और उससे अधिक लेकिन 12 महीने से कम- दो आधे
उदाहरण के लिए, यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने 31 वर्ष, 10 महीने और 27 दिन की सेवा प्रदान की है, तो अर्हक सेवा 32 वर्ष अर्थात 64 अर्धवार्षिक अवधि के रूप में मानी जाएगी।
यदि कोई सरकारी कर्मचारी 33 वर्ष से अधिक समय तक अर्हक सेवा प्रदान करता है, तो यह ग्रेच्युटी की गणना के लिए 33 वर्ष यानी 66 छमाही अवधि तक सीमित होगी और पेंशन की गणना के लिए 28 साल यानी 56 छमाही अवधि तक सीमित होगी {(आदेश संख्या देखें- 12 (3) एफडी/नियम/2008/II दिनांक 06.04.2013)}
6.Rajasthan pension rules: पेंशन के लिए गणनीय परिलब्धियाँ:-
पेंशन के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों में मूल वेतन, व्यक्तिगत वेतन महंगाई वेतन आदि शामिल हैं जैसा कि आर.एस.आर के नियम 7 (24) में परिभाषित है और विशेष वेतन / एन.पी.ए./ एन.सी.ए और आहरित ग्रामीण भत्ते का 10 महीने का औसत शामिल है।

Rajasthan pension rules,1996

पेंशन का वर्गीकरण


पेंशन को चार व्यापक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सेवानिवृत्ति पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन, अमान्य पेंशन और मुआवजा पेंशन। पेंशन के इन चार वर्गों के अलावा, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदि। 7.Rajasthan pension rules: सेवानिवृत्ति पेंशन: –
यह तब दिया जाता है जब कोई सरकारी कर्मचारी आर.एस.आर. नियम 56(ए) एवं Rajasthan pension rules, 1996 के नियम 30 के तहत सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है।
8.Rajasthan pension rules: सेवानिवृत्त पेंशन:-
यह तब दिया जाता है जब कोई सरकारी कर्मचारी Rajasthan pension rules, 1996 के नियम 50(1) के अनुसार सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता है या Rajasthan pension rules, 1996 के नियम 52,53 के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो जाता है। )
9.Rajasthan pension rules: अमान्य पेंशन: –
यह Rajasthan pension rules, 1996 के नियम 35 के संदर्भ में सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण सार्वजनिक सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम घोषित किए जाने पर दी जाती है।
10.Rajasthan pension rules: मुआवजा पेंशन:
यह Rajasthan pension rules, 1996 के नियम 38 के संदर्भ में स्थायी पद की समाप्ति के कारण सेवा से मुक्ति पर प्रदान किया जाता है।
11.Rajasthan pension rules: अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन: –
यह Rajasthan pension rules, 1996 के नियम 42 के तहत प्रदान किया जाता है। सरकारी कर्मचारी को दंड के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है। यह Rajasthan pension rules, 1996 के नियम 38 के तहत दो तिहाई से कम नहीं बल्कि पूर्ण अमान्य पेंशन से अधिक की दर पर प्रदान किया जाता है। हालाँकि इस वर्ग के पेंशनभोगियों को न्यूनतम पेंशन का लाभ स्वीकार्य नहीं है।
12.Rajasthan pension rules: अनुकंपा भत्ता: –
यदि किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त या हटा दिया जाता है, तो वह किसी भी पेंशन लाभ का हकदार नहीं है। ऐसे मामलों में, जिस प्राधिकारी ने सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया था या हटा दिया था, वह पेंशन के 2/3 से अधिक अनुकंपा भत्ता स्वीकृत नहीं कर सकता था, जो उसे स्वीकार्य होता, यदि वह चिकित्सा प्रमाण पत्र पर सेवानिवृत्त होता। ऐसे पेंशनभोगियों को न्यूनतम पेंशन का लाभ अनुमन्य है।

RAJASTHAN CIVIL SERVICES
(PENSION) RULES, 1996


पेंशन की गणना – Calculation of Pension


13.Rajasthan pension rules: पूर्ण पेंशन:-
यह उस कर्मचारी के लिए स्वीकार्य है जो 1.7.2013 से 28 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होता है। पेंशन की राशि परिलब्धियों के 50% पर निर्धारित की जाती है, जो न्यूनतम रु. 1913/- होगी। प्रभावी 01.07.2004.से
14.Rajasthan pension rules: आनुपातिक पेंशन:-
यदि अर्हक सेवा की अवधि 1.7.2013 से 28 वर्ष से कम है, लेकिन 10 वर्ष या अधिक है, तो स्वीकार्य पेंशन की राशि 01. 07 . 2 0 1 3 से 28 वर्ष की अर्हक सेवा के अनुपात में होगी।
उदाहरण के लिए, यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जो प्रति माह 8000/- रुपये वेतन प्राप्त करता है, अर्हक सेवा के 25 वर्ष (50 अर्धवार्षिक) पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त होता है, तो उसकी पेंशन की गणना निम्नानुसार की जाएगी: -(8000X50)/(2 X 56) = 3571.42 या कहें रु. 3572/-
पेंशन निर्धारण की विधि पेंशन की विभिन्न श्रेणियों के लिए समान है अर्थात (1) सेवानिवृत्ति (2) अमान्य, (3) सेवानिवृत्त (4) मुआवजा।
नोट 1:- एक रुपये के एक अंश को 1 रुपये के बराबर माना जाता है।
नोट 2:- 1.7.2013 को देय न्यूनतम पेंशन रु 3450/- है, सिवाय नियमों में अन्यथा प्रावधान के।


पारिवारिक पेंशन – Family Pension


15.Rajasthan pension rules: किसको देय: –
पारिवारिक पेंशन मृत सरकारी कर्मचारी की विधवा/विधुर को मृत्यु या पुनर्विवाह, जो भी पहले हो, तक देय है। इसके अभाव में मृत सरकारी सेवक के पात्र बड़े बेटे को 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने या नियोजित या विवाहित होने तक, जो भी पहले हो, या पारिवारिक पेंशन अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा बेटी को मृत्यु या उसका विवाह /पुनर्विवाह होने तक या प्रति माह रु. 6000/- से अधिक आय, जो भी पहले हो. तक पारिवारिक पेंशन देय है।
16.Rajasthan pension rules: देय परिवार पेंशन की राशि:-
(i) सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में-
(i) साधारण दर – परिलब्धियों का 30%
(ii) बढ़ी हुई दर – यदि सात साल या उससे अधिक समय तक लगातार सेवा की जाए तो परिलब्धियों का 50% या पारिवारिक पेंशन का दोगुना, जो भी कम हो।
मृत्यु के बाद सात साल तक या कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, देय है।
(2) सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु की स्थिति में-
(i) साधारण दर- परिलब्धियों का 30%
(ii) बढ़ी हुई दर- पेंशन या पारिवारिक पेंशन का दोगुना, जो भी कम हो।
सेवानिवृत्ति की तारीख से सात वर्ष या कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, देय है।
Note:–

(1) विधवा/विधुर को उसके पुनर्विवाह तक पारिवारिक पेंशन देय है।
(2) सबसे बड़े बेटे को पारिवारिक पेंशन तब तक देय होती है जब तक वह 25 वर्ष का नहीं हो जाता या शादी नहीं कर लेता या 6000/- प्रति माह या उससे अधिक नहीं कमा लेता।
(3) पारिवारिक पेंशन जीवित माता-पिता के माध्यम से अवयस्क पुत्र/पुत्री को देय है, अन्य मामलों में केवल कानूनी अभिभावक के माध्यम से।
(4) भूतपूर्व सैनिक के मामले में उससे यह विकल्प लिया जा सकता है कि क्या वह राज्य सरकार से पारिवारिक पेंशन लेने का इच्छुक है या नहीं? इसके बाद उन्हें पारिवारिक पेंशन केवल एक ही स्रोत से स्वीकृत की जाएगी।
(5) पारिवारिक पेंशन अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा बेटी को मृत्यु तक या उसके विवाह/पुनर्विवाह होने या अधिक आय होने तक देय है।
(6) किसी भी उम्र के बेटे या बेटी को पारिवारिक पेंशन देय है जो किसी भी विकार या मानसिक विकलांगता से पीड़ित है या शारीरिक रूप से अपंग या अंधा या बहरा और गूंगा है जिससे वह शादी होने तक कमाने और रहने में असमर्थ हो जाता है, पुनर्विवाह करें या प्रति माह 6000/- रुपये से अधिक कमाएं।


स्वैच्छिक सेवानिवृति के बारे में सामान्य जानकारी (Voluntary retirement)


(1) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) 1996 नियम 50 के अनुसार कोई भी कर्मचारी जिसने 15 वर्ष की अर्हकारी (Qualifying) सेवा पूर्ण करली है, वह न्यूनतम 3 महीने पूर्व नियुक्ति अधिकारी को नोटिस देकर स्वैच्छिक सेवानिवृति (VRS) ले सकता है।
(2) VRS का उचित कारण जैसे किसी चुनाव में चुनाव में लड़ना हो या कोई तत्कालीन कारण होने के मामले में नियुक्ति अधिकारी तीन महीने की अवधि में शिथिलन प्रदान कर सकते है एवं उसका VRS आवेदन 3 महीने से कम अवधि का नोटिस स्वीकार किया जा सकता है।
(3) चुनाव में हार जाने के बाद कार्मिक वापस अपनी ड्यूटी पर जॉइन करना चाहे तो वापस सेवा में लगाने का कोई प्रावधान नही है परन्तु निर्धारित योग्यता अनुसार वह सीधी भर्ती में पुनः नई नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है।
(4) कर्मचारी यदि निलंबित हो या उसके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित हो या कोई फौजदारी प्रकरण चल रहा है तो उस परिस्थिति में स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकृत नही की जाती है।
(5) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत होने के बाद उसे वापस नही लिया जा सकता है । अतः पूर्ण सोच विचार करने के बाद ही VRS के लिए आवेदन करें।
(6) ऐसा कार्मिक जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करते समय किसी स्वायत्तशासी निकाय या सार्वजनिक उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर हो और वह स्थायी रूप से समाहित (absorb) होने के लिए आवेदन कर रहा है तो उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
(7) स्वैच्छिक सेवानिवृति का दिन अकार्य दिवस माना जाता है अर्थात उस दिन का वेतन भुगतान नही किया जाता है लेकिन सेवा से कार्यमुक्त VRS के दिन ही किया जायेगा।
( नियम 50 (5) के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृति पर समस्त परिलाभ (पेंशन, ग्रेच्युटी, कॉम्युटेशन, PL नगदीकरण) VRS लेने की दिनांक से पूर्व आहरित वेतन के अनुसार देय होते है।

RAJASTHAN PENSION RULES, 1996 ORDERS

   
क्र.सं.
विषयआदेश की दिनांक
1सेवानिवृत्ति के बाद   पुनर्नियुक्त व्यक्तियों को एचआरए और आरजीएचएस सुविधा में संशोधन15-सितंबर-22
2राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 2 में संशोधन19-मई-22
3रुपये का   अनुदान स्वशासी निकायों/मंडलों/निगमों के कर्मचारियों के आश्रितों/परिवार   को 50.00 लाख की अनुग्रह राशि, जिनकी ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से संक्रमण के   कारण मृत्यु हो जाती है27-अप्रैल-20
4कोविड-19 अभियान के तहत   ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले संविदा/मानदेय व्यक्ति को 50   लाख रुपये की राहत राशि11-अप्रैल-20
5कोविड-19 अभियान के तहत   ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों   को 50 लाख रुपये की राहत राशि11-अप्रैल-20
6चुनाव डयूटी के लिए मांगे   गए राज्य सरकार के सेवकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के परिवार को अनुग्रह अनुदान   और जिनकी मृत्यु हो जाती है और ऐसे व्यक्तियों को अनुग्रह अनुदान जो चुनाव डयूटी   के दौरान स्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं10-जुलाई-19
7चुनाव डयूटी/अन्य डयूटी के   दौरान मरने वाले या चुनाव डयूटी के दौरान स्थाई रूप से अपंग हो जाने वाले   स्वयंसेवी होमगार्ड/सिविल डिफेंस के परिवार को अनुग्रह अनुदान10-जुलाई-19
8राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियमावली, 1996 के नियम 75 में संशोधन10-जुलाई-19
9राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियमावली, 1996 के नियम 53 में संशोधन6-अगस्त-18
10आदेश – राजस्थान सिविल   सेवा (पेंशन) नियमावली, 1996 के नियम 5527-जून-18
1 1राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियमावली, 1996 के नियम 77 में संशोधन27-जून-18
12राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियमावली, 1996 के नियम 66, 67 एवं 97 में संशोधन27-जून-18
1301-01-2016 से पूर्व के   राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में संशोधन हेतु बैंकों को   निर्देश24-जनवरी-18
1401.01.2016 से पूर्व के   राज्य पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण9-दिसंबर-17
15राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 19969-दिसंबर-17
16राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन9-दिसंबर-17
1701.10.2017 से पूर्व के   राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनरों आदि की पेंशन में संशोधन हेतु बैंकों का   प्राधिकार5-दिसंबर-17
1801.10.2017 से पूर्व के   राज्य पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों आदि की पेंशन का पुनरीक्षण30-अक्टूबर-17
19राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन ) नियम, 1996 के नियम 5 में संशोधन30-अक्टूबर-17
20राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियमावली, 1996 के नियम 42, 43, 45, 54, 55, 56, 62, 72, 127, 152, 157   में संशोधन30-अक्टूबर-17
21परिपत्र – राजस्थान सिविल   सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 7(6)   और 7818-जुलाई-17
22परिपत्र – राजस्थान सिविल   सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75 और   76 के तहत अनुग्रह अनुदान7-जून-17
23राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 77 में संशोधन19-मई-17
24राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1996 के नियम 75, 76 के   तहत स्वयंसेवी होमगार्ड/नागरिक रक्षा के परिवार को अनुग्रह अनुदान15-मार्च-17
25राज्य सरकार के   व्यक्तियों/व्यक्तियों के अलावा अन्य के परिवार को अनुग्रह अनुदान जो चुनाव   ड्यूटी पर स्थायी विकलांगता/मृत्यु का सामना करते हैं15-मार्च-17
26राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75, 76, 76ए,   105, 106 और फॉर्म 17 में संशोधन15-मार्च-17
27प्रोफार्मा 6 पर   स्पष्टीकरण, राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 785-दिसंबर-16
28राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 66, 143 और 145   में संशोधन4-अक्टूबर-16
29सरकारी सेवकों/पेंशनरों को   किए गए गलत/अधिक भुगतान की वसूली17-अगस्त-16
30राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 का नियम 8929-जुलाई-16
31राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियमावली 1996 में नियम 50(4) का संशोधन14-जनवरी-16
32राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियम 164 ए के तहत पुनर्नियुक्ति1-दिसंबर-15
33भारत सरकार द्वारा शुरू की   गई जीवन प्रमाण वेबसाइट के माध्यम से आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर आधारित   डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करना19-अक्टूबर-15
34राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 109, 110, 111 और 114 में संशोधन (द्वितीय संशोधन)8-सितंबर-15
35राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियमावली, 1996 के नियम 134, 136 में संशोधन2-जुलाई-15
36राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 78 के तहत मौजूदा   फॉर्म 6 को अनुबंध-ए के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा24-मार्च-15
37राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 64 और 65 में संशोधन18-मार्च-15
38पूर्व-01/09/2006 राज्य   पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों आदि का संशोधन – 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के   पारिवारिक पेंशनरों को अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का अनुदान7-नवंबर-14
39राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियमावली, 1996 के नियम 62 में संशोधन24-सितंबर-14
40राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियमावली, 1996 के नियम 151, 152, 153, 155, 156 एवं 158 में संशोधन22-सितंबर-14
41राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियमावली, 1996 के नियम 72 में संशोधन23-जुलाई-14
42सरकारी सेवकों को किए गए   गलत या अधिक भुगतान की वसूली22-जुलाई-14
4301-09-2006 से पूर्व के   राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनरों आदि की पेंशन में संशोधन26-मई-14
44केंद्रीय सार्वजनिक   क्षेत्र के उपक्रमों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों में आमेलन पर एकमुश्त भुगतान   प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों के संबंध में पेंशन के एक तिहाई रूपांतरित   हिस्से में और संशोधन – 1.7.13 से कल्पित पूर्ण पेंशन को बढ़ाना8-मई-14
45राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियमावली, 1996 के नियम 151 एवं 164ए में संशोधन27-सितंबर-13
46राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियम, 1996 – नियम 43 – अनुकंपा भत्ता13-सितंबर-13
47राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियमावली 1996 के नियम 77 एवं 156 में संशोधन17-जुलाई-13
48राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1996 – पीएसएफ समिति के आधार पर आदेश28-जून-13
49राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियमावली, 1996 में संशोधन – पीएसएफ समिति के आधार पर आदेश28-जून-13
502006 से पूर्व के राज्य   पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनरों आदि की पेंशन में और संशोधन18-जून-13
5101-01-2006 से पूर्व के   राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनरों आदि की पेंशन में संशोधन6-अप्रैल-13
52राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन6-अप्रैल-13
53राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 51, 52 और 54 में संशोधन6-अप्रैल-13
54राज्य सरकार को महंगाई   राहत का भुगतान न करना अन्य राज्य सरकार में नियोजित/पुनर्नियोजित   पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी-021020122-नवंबर-12
55पारिवारिक पेंशन प्राप्त   करने वाले परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की राशि के   बराबर प्रतिपूरक भत्ता का अनुदान21-सितंबर-12
56राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियमावली 1996 के नियम 67 में संशोधन4-सितंबर-12
57दिनांक 01.09.06 से   31.05.09 की अवधि में सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों की पेंशन का पुनरीक्षण एवं   सेवानिवृत्ति की तिथि को विशेष भत्ता प्राप्त कर रहे थे11-मई-12
58ड्यूटी के दौरान शहीद होने   वाले स्वयंसेवी होमगार्ड के परिवार को अनुग्रह राशि प्रदान करना25-अप्रैल-12
59राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियमावली, 1996 के नियम 143 एवं 145 में संशोधन23-फरवरी-12
6001.09.2006 से पूर्व के   राज्य पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों आदि के 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के   पारिवारिक पेंशनरों को अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन देने का संशोधन29-सितंबर-11
61पेंशनरी लाभ के बकाया का   उपार्जन नहीं होना24-जून-11
62राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियमावली, 1996 के नियम 75 एवं 76 में संशोधन26-मई-11
63पेंशन प्रकरणों का शीघ्र   निस्तारण18-मई-11
6401.09.2006 से पूर्व के   राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनरों आदि की पेंशन का पुनरीक्षण15-अप्रैल-11
65पारिवारिक पेंशन प्राप्त   करने वाले परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को पारिवारिक पेंशन पर मंहगाई राहत की राशि के   बराबर प्रतिपूरक भत्ता प्रदान करना4-मार्च-11
6601.09.2006 से पूर्व के   राज्य पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण31-जनवरी-11
67मृत पेंशनभोगी के परिवार   को पारिवारिक पेंशन का अनुदान, जिसे भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम   में उसके आमेलन पर राज्य सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत की गई थी16-अगस्त-10
6801.09.2006 से पूर्व के   राज्य पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण22-अप्रैल-10
69सेवा पेंशनरों के अलावा   अनुबंधित राज्यों के पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन का अनुदान19-अप्रैल-10
70मृतक अंशदायी भविष्य निधि   सेवानिवृत्तों की विधवाओं को अनुग्रह राशि का अनुदान30-मार्च-10
71राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 111 में संशोधन26-मार्च-10
72राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 76ए में संशोधन14-दिसंबर-09
73राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियमावली, 1996 नियम 50 में संशोधन-स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति26-अक्टूबर-09
74अधिसूचना – राजस्थान सिविल   सेवा (पेंशन) नियमावली, 1996 के नियम 152 में संशोधन11-सितंबर-09
75राजस्थान सिविल सेवा पेंशन   नियम, 1996 के नियम 45 में संशोधन कर विशेष वेतन जोड़ा गया23-जुलाई-09
7680 वर्ष और उससे अधिक आयु   के राज्य पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की अतिरिक्त मात्रा के अनुदान की 1.9.2006   से पूर्व की राशि में संशोधन30-जून-09
77राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियमावली, 1996 के नियम 75 एवं 76 में संशोधन25-फरवरी-09
78पेंशनरों/पारिवारिक   पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकाया की शेष 50% राशि का भुगतान19-फरवरी-09
79मृतक अंशदायी भविष्य निधि   सेवानिवृत्तों की विधवाओं को अनुग्रह राशि का अनुदान6-फरवरी-09
8001.09.2006 से प्रभावी   पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन12-सितंबर-08
81अधिसूचना – ग्रेच्युटी के   विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 में   संशोधन9-सितंबर-08
82सेवा पेंशनरों के अलावा   अनुबंधित राज्यों के पेंशनरों को न्यूनतम पेंशन का अनुदान12-मार्च-08
83राजस्थान सिविल सेवा   (पेंशन) नियम, 199631-मई-07

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