Social Security Pension Rajasthan (Part-I)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
राजस्थान वृद्धावस्था, विधवा/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा,विशेष योग्यजन एवं लघु व सीमान्त वृद्ध कृषक सम्मान पेंशन नियम (भाग -1 )
सामान्य जानकारी
असमर्थजनों को आर्थिक सम्बल एवं सहायता प्रदान करने की दृष्टि से राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वृद्धावस्था/ विधवा/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा,विशेष योग्यजन एवं लघु एवं सीमान्त वृद्ध कृषक सम्मान नामक चार प्रकार की पेंशन दी जा रही हैं।
उक्त प्रथम तीन वर्गों को पूर्व में “राजस्थान वृद्धावस्था,विधवा पेंशन नियम,1974” एवं “विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 1965” के तहत पेंशन दी जाती थी। किंतु इन नियमों में आवेदक के 25 वर्ष या इससे अधिक के पुत्र होने पर पेंशन का लाभ देय नहीं था। इसी प्रकार से आवेदक या उसके परिवार के पास निर्धारित सीमा से अधिक सिंचित / असिंचित कृषि भूमि होने पर भी वह पात्रता से वंचित हो जाता था। पुत्र एवं कृषि भूमि संबंधी इन प्रावधानों की वजह से पुत्र द्वारा भरण पोषण नहीं किये जाने अथवा कृषि भूमि से आय नहीं होने पर भी पेंशन के लाभ से वंचित होना पड़ता था।
शायद इन सब कारणों को देखते हुए ही राजस्थान सरकार ने पेंशन नियम 1965 एवं पेंशन नियम 1974 के स्थान पर 1 अप्रैल 2013 से राजस्थान वृद्धावस्था, विधवा/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 लागू किए। इन नियमों में पूर्व नियमों के “पुत्र एवं कृषि भूमि “संबंधी प्रावधानों को हटा दिया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा “लघु एवं सीमान्त वृद्ध कृषकों” को भी आर्थिक सम्बल प्रदान करने हेतु राजस्थान लघु एवं सीमान्त वृद्ध कृषक सम्मान पेंशन नियम 2019 जारी किये गए, जो 1 मार्च 2019 से प्रभावी हैं।
उक्त तीनों नए नियमों के तहत पात्रता की शर्ते, पेंशन की देय राशि आदि की जानकारी आगे दी गई है।
सुविधा के लिए पैराग्राफ / बिंदु विशेष के अंत में कोष्ठक में नियमों / आदेशों का उद्धरण भी दिया गया है।
अन्य जानकारियां
1.आवेदन पत्रों की जांच का कार्य : ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन पत्रों की जांच संबंधित तहसीलदार / अति तहसीलदार /नायब तहसीलदार तथा शहरी क्षेत्र के आवेदन पत्रों की जांच संबंधित नगर निकाय में पदस्थापित मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त/ अधिशाषी अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी के रूप में की जाती है । {नियम 2.(v,viii) व नियम 3.(v)}
2.आवेदन पत्रों की स्वीकृति का कार्य : ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों की स्वीकृति विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र के आवेदनों की स्वीकृति उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वीकृति अधिकारी के रूप में की जाती है । {नियम 2.(vii,viii,ix) व नियम 3.(vii,viii)}
3.आहरण एवं वितरण का कार्य : निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर में पदस्थापित अतिरिक्त निदेशक (पेशन एवं पन्नाधाय) अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर के अन्य अधिकारी आहरण एवं वितरण अधिकारी होते हैं । {नियम 2.(ix) व नियम 2.(x)}
4.जिला पेंशन स्वीकृति अधिकारी : जिला कलेक्टर जिला पेंशन स्वीकृति अधिकारी होते हैं । {नियम 2.(x) व नियम 2.(xi)}
5.अपील अधिकारी : पेंशन आवेदन के निस्तारण से असंतुष्ट होने पर दो माह के भीतर अपील अधिकारी को अपील की जा सकती है। शहरी क्षेत्र के लिए जिला कलेक्टर या उनका प्रतिनिधि अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उनका प्रतिनिधि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद) अपील अधिकारी होते हैं । {नियम 2.(xi) व नियम 2.(xii)}
राजस्थान पेंशन योजना
1. वृद्धावस्था पेंशन
क.Social Security Pension Rajasthan की पात्रता की शर्ते (नियम 3)
(i) आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो एवं राजस्थान में निवास कर रहा हो एवं
(ii) आवेदक 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष हो एवं
(iii) आवेदक की स्वयं की अथवा परिवार की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो या स्वयं अथवा परिवार की सम्मिलित कुल आय 48,000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं हो या
(iv) आवेदक किसी ऐसे परिवार का सदस्य हो, जिसका चयन गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों (केन्द्रीय बी.पी.एल. / राज्य बी.पी.एल.) या अन्त्योदय परिवार में किया गया है या
(v) आवेदक सहरिया / कथौड़ी / खैरवा जाति का हो या आस्था कार्ड धारी परिवार का सदस्य हो।
ख. Social Security Pension Rajasthan की देय राशि:- 01-03-19 से प्रभावी {नियम 2.(iv), पढ़ें आ.क्र.15173/ 28-02-19}
(i) 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750/- रुपये प्रतिमाह
(ii)75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को 1000/- रुपये प्रतिमाह
2. विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा पेंशन
क. Social Security Pension Rajasthan की पात्रता की शर्ते (नियम 4)
(i) आवेदिका राजस्थान की मूल निवासी हो एवं राजस्थान में निवास कर रही हो एवं
(ii) आवेदिका 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की हो एवं
(iii) आवेदिका की स्वयं की अथवा परिवार की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो या स्वयं अथवा परिवार की सम्मिलित कुल आय 48,000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं हो। किन्तु विशेषज्ञ समिति से जारी सिलिकोसिस प्रमाण पत्र धारक अथवा सिलिकोसिस प्रमाण पत्र धारक की विधवा के लिए आय की कोई सीमा नहीं होगी (पढ़ें आ.क्र.12468, 13070 /16 -12-19 से प्रभावी
) या
(iv) आवेदिका किसी ऐसे परिवार की सदस्य हो, जिसका चयन गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों (केन्द्रीय बी.पी.एल. / स्टेट बी.पी.एल.) या अन्त्योदय परिवार में किया गया है या
(v) आवेदिका सहरिया / कथौड़ी / खैरवा जाति का हो या आस्था कार्ड धारी परिवार का सदस्य हो या
(vi) आवेदिका एच.आई.वी./ एड्स पॉजिटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसायटी में पंजीकृत हो या
(vii) आवेदिका निम्न रूप में / प्रकार से परित्यक्ता हो :-
(i) समस्त वैध रूप से विच्छिन्न विवाह (तलाकशुदा ) महिलाएं जिनके पास विवाह-विच्छेद डिक्री हो या
(ii) समस्त वैध रूप से अलग हुई महिलाएं, जिनके पास न्यायालय आदेश हो,
(iii) ऐसी समस्त महिलाए, जिनके विवाह विच्छेद (तलाक) चाहने के मामले न्यायालय में पाँच वर्ष से अधिक समय से लम्बित हों एवं न्यायालय दस्तावेज हों
(iv) ऐसी मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं जिनका तलाकनामा स्वयं के शपथ-पत्र एवं दो स्वतंत्र गवाहों के आधार पर काजी अथवा धार्मिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
(v) ऐसी महिलाएँ जो तीन वर्ष से अधिक समय से अपने पति से अलग रह रही हैं एवं पति से कोई संबंध नहीं है (ऐसे प्रकरण में ग्रामीण क्षेत्र के लिए सरपंच, ग्राम सेवक व पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट एवं शहरी क्षेत्र के लिए सीईओ /ईओ , पार्षद व पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी परित्यक्ता का प्रमाण पत्र जारी करेगा। संबंधित महिला को प्रति वर्ष पति से अलग रहने एवं कोई संबंध नहीं होने का शपथ पत्र देना होगा । (नियम 4ङ, पढ़ें आ.क्र.6122/ 17-04-13 से प्रभावी
)
(i) 18 वर्ष व अधिक किन्तु 55 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 500/- रुपये प्रतिमाह
(ii) 55 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750/- रुपये प्रतिमाह
(iii) 60 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 1000/- रुपये प्रतिमाह
(iv) 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को 1500/- रुपये प्रतिमाह
3. विशेष योग्यजन पेंशन
क. Social Security Pension Rajasthan की पात्रता की शर्ते (नियम 4)
(i) आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो एवं राजस्थान में निवास कर रहा हो एवं
(ii)आवेदक किसी भी आयु हो किन्तु वह गति विषयक दिव्यांगता,कुष्ठ रोग मुक्त ,प्रमष्तिक घात,बौनापन(व्यस्क की ऊंचाई साढ़े तीन फ़ीट से कम) ,पेशीय दुष्पोषण ,तेजाबी आक्रमण पीड़ित ,अंधता,अल्प दृष्टि, चलन निःशक्तता, खोई हुई श्रवण शक्ति,वाक एवं भाषा दिव्यांगता ,बौद्धिक दिव्यांगता ,विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता, स्वपरायणता स्पैक्ट्रम विकार ,मानसिक रोगी ,चिरकारी तंत्रिका दशाएं ,बहु स्कलेरोसिस ,पार्किंसन रोग, हेमोफिलया , थेलेसिमिया ,सिक्कल कौशिका रोग ,बहु दिव्यांगताएं में से एक या अधिक से 40 % या अधिक से ग्रस्त हो एवं ग्रस्त होने का प्रमाण पत्र धारक हो या प्राकृतिक रूप से हिजडेपन से ग्रसित हो (पढ़ें आ.क्र.8344/ 17-05-13 के अनुसार हिजडेपन से ग्रसित व्यक्ति को उपखण्ड अधिकारी ,मुख्य / अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा विकास अधिकारी /नगर पालिका /परिषद् /निगम के अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ) एवं
(iii) आवेदक की स्वयं की अथवा परिवार की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो या स्वयं अथवा परिवार की सम्मिलित कुल आय 60,000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं हो या
(iv) आवेदक किसी ऐसे परिवार का सदस्य हो, जिसका चयन गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों (केन्द्रीय बी.पी.एल. / राज्य बी.पी.एल.) या अन्त्योदय परिवार में किया गया है.या
(v) आवेदक सहरिया / कथौड़ी / खैरवा जाति का हो या आस्था कार्ड धारी परिवार का सदस्य हो ।
(i) महिला 55 वर्ष से कम व पुरुष 58 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750/- रुपये प्रतिमाह
(ii) महिला 55 वर्ष व अधिक एवं पुरुष 58 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 1000/- रुपये प्रतिमाह
(iii)75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को 1250/- रुपये प्रतिमाह
(iv) कुष्ठ रोग से पीड़ित पेंशनर को 1500/- रुपये प्रतिमाह
4. लघु एवं सीमान्त वृद्ध कृषक पेंशन
क. Social Security Pension Rajasthan की पात्रता की शर्ते (नियम 3)
(i) आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो एवं राजस्थान में निवास कर रहा हो एवं
(ii) आवेदक 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष हो एवं
(iii)
आवेदक के स्वयं अथवा परिवार के पास निम्न सीमा से अधिक कृषि भूमि नहीं हो (
पढ़ें आ.क्र.16435/ 27-03-19)
क्रम संख्या |
जिले का नाम |
लघु कृषक |
सीमांत कृषक |
सिंचित भूमि
( है.) |
असिंचित भूमि
( है.) |
सिंचित भूमि
( है.) |
असिंचित भूमि
( है.) |
1 |
बाड़मेर,जैसलमेर |
1.50 |
10.00 |
0.75 |
5.00 |
2 |
पाली, चूरू,
जालौर,जोधपुर
बीकानेर,नागौर |
1.50 |
7.00 |
0.75 |
3.50 |
3 |
बांसवाड़ा
अजमेर,झुंझुनू
डूंगरपुर,उदयपुर |
1.50 |
3.00 |
0.75 |
1.50 |
4 |
शेष जिले |
1.00 |
2.00 |
0.50 |
1.00 |
यदि उक्त कृषक पहले से ही वृद्धावस्था, विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा या विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो वे इन नियमों के तहत पेंशन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे।
ख. Social Security Pension Rajasthan की देय राशि:- 01-03-19 से प्रभावी {नियम 3.(iv)}
(i) 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750/- रुपये प्रतिमाह
(ii) 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को 1000/- रुपये प्रतिमाह
नोट :-
(i) मानदेय पर कार्यरत आगनबाड़ी कार्यकर्ता ,आशा सहयोगिनी, साथिन आदि कर्मी यदि पेंशन नियमो में निर्धारित वार्षिक आय सीमा एवं अन्य पात्रता रखते हैं तो उन्हें पेंशन स्वीकृत की जा सकती है। (पढ़ें आ.क्र.8593/ 22-05-13)
(ii) यदि आवेदक राजस्थान सरकार ,केन्द्र सरकार / अन्य राज्य सरकार / स्थानीय निधि या किसी कानूनी निकाय, निगम, प्राइवेट निकाय / संस्था या अन्य स्त्रोत से पैशन, निर्वाह भता या अन्य कोई लाभ प्राप्त कर रहा हो तो वह उक्त वर्णित पेंशन या पूर्व में प्राप्त लाभ में से जो भी लाभदायक हो, पाने का अधिकारी होगा। (पढ़ें आ.क्र.15173/ 28-02-19 एवं आ.क्र.3881/ 24-06-19)
(iii) यदि आवेदक का पुत्र ,पति ,पत्नी सरकारी कर्मचारी है या सरकारी पेंशनर है तो उसे पेंशन देय नहीं होगी (नियम 3.3 व 4.4, पढ़ें आ.क्र.3340/ 15-04-13)
(iv) विशेष योग्यजन में 18 वर्ष से काम आयु होने पर माता पिता एवं 18 वर्ष से अधिक होने पर पति पत्नी परिवार के सदस्य होंगे।
आवेदन पत्र के साथ जनाधार कार्ड एवं आधार कार्ड की ही आवश्यकता होती है, फिर भी विशेष परिस्थितियों के लिए निम्न दस्तावेज आवशयक रूप से साथ रखे जाने चाहिए :-
1.जन आधार कार्ड, 2.आधार कार्ड, 3.पहचान पत्र, 4.राशन कार्ड, 5.बैंक पास बुक, 6. विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, 7. परित्यक्ता / तलाकशुदा होने पर सक्षम अधिकारी / काजी या कोर्ट का प्रमाण पत्र 8. विशेष योग्यजन होने पर 40% या अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र, 9. हिजडेपन ,सिलिकोसिस या कुष्ठ रोग से ग्रसित होने पर सक्षम अधिकारियों का प्रमाण पत्र
Social Security Pension Rajasthan के आवेदन ,जाँच एवं स्वीकृति की ऑन-लाइन प्रक्रिया-
(i) आवेदक को किसी भी ई-मित्र कियोस्क या स्वयं के SSO (Single Sign On) ID के माध्यम से निर्धारित प्रारूप एसएसपी (SSPI) में rajssp पोर्टल पर ऑन-लाइन आवेदन करना होगा। आवेदक को राजस्थान जन-आधार क्रमांक / राजस्थान जन- आधार पंजीकरण संख्या एवं आधार क्रमांक, को उपलब्ध कराना / भरना अनिवार्य होगा। चूँकि जन आधार एवं आधार कार्ड में खाता संख्या आदि समस्त विवरण होता है इसलिए किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। जन आधार एवं आधार क्रमांक के अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। राजस्थान जन-आधार एवं आधार कार्ड में अंकित आवेदक का व्यक्तिगत विवरण फिंगर प्रिन्ट प्रमाणीकरण / वन टाइम पासवर्ड (OTP) के पश्चात निर्धारित पेंशन आवेदन पत्र में स्वतः ही अंकित हो जाएगा इसके अतिरिक्त अन्य वांछित विवरण आवेदन पत्र में अंकित करने के पश्चात उक्त आवेदन पत्र को वेबपोर्टल के माध्यम से ऑन-लाइन प्रस्तुत (Submit) करने पर आवेदन पत्र स्वतः ही सम्बन्धित जांच अधिकारी को अग्रेषित हो जाएगा।आवेदन पत्र को जांच अधिकारी को अग्रेषित किए जाने की सूचना प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड कराए गए मोबाइल नम्बर पर एस. एम. एस. (SMS) द्वारा दी जाएगी। {नियम 5.(i)}
(ii) निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑन-लाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जांच अधिकारी के स्तर पर रजिस्टर एस.एस.पी. I (SSP-I) के प्रारूप में रिपोर्ट ऑन-लाइन सम्बन्धित जांच अधिकारी के लॉग-इन पर प्रदर्शित होगा ।{नियम 5.(ii)}
(III)जांच अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों एवं प्रस्तुत की गई अन्य सूचनाओं के आधार पर आवेदक की जन्म तिथि, आयु ,निवास स्थान और आय आदि के स्त्रोत एवं नियमों में वर्णित अन्य पात्रता की जांच करेगा। जांच अधिकारी आवेदन पत्र की जांच एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण करने के पश्चात अपनी सिफारिश के साथ स्वीकृतकर्ता (सम्बन्धित विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) को वैब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रेषित करेगा। {नियम 5.(iii)}
(iv) जांच अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की जांच एवं सत्यापन का कार्य आवेदन पत्र की प्राप्ति के अधिकतम 30 दिवस की अवधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है। यदि जांच अधिकारी / सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा नियमों में निर्धारित 30 दिवस की समयावधि में नियमानुसार वांछित कार्यवाही नहीं की जाती है तो ऐसा लम्बित आवेदन पत्र स्वतः ही जांच अधिकारी / सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया माना जाकर rajssp पोर्टल सिस्टम से सम्बन्धित स्वीकृतकर्ता अधिकारी को स्वतः अग्रेषित हो जाएगा। ऐसे स्वतः अग्रेषित प्रकरणों में यदि किन्ही अपात्र व्यक्तियों का आवेदन पत्र जांच हो जाने / सत्यापित हो जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है तो ऐसे पेंशन स्वीकृत किये जाने एवं भुगतान के प्रकरणों के लिए सम्बन्धित जांच अधिकारी / सत्यापनकर्ता अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। स्वतः अग्रेषित आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी को अलग से प्रदर्शित होंगे ।{नियम 5.(iv )}
(v) ऑन-लाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात स्वीकृतकर्ता अधिकारी प्रत्येक आवेदन पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात या तो प्रारूप एस.एस.पी. (SSP-1) के भाग III में पेंशन की स्वीकृति या दावे की अस्वीकृति सम्बन्धी आदेश वैब पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाइन पारित करेगा। स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृति के आदेश डिजीटल हस्ताक्षर अथवा आधार आधारित ई-हस्ताक्षर द्वारा इस हेतु बनाए गए आहरण एवं वितरण अधिकारी के नाम जारी किये जायेंगे। पेंशन दावा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होने की स्थिति में स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर से आवेदक को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एस. एम. एस. (SMS) द्वारा सूचना प्रेषित की जाएगी। पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऑन-लाइन स्वीकृति आदेश जारी किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदक को पेंशन की स्वीकृति नियमानुसार ही जारी की गई है। स्वीकृतकर्ता अधिकारी लॉग-इन द्वारा ऑनलाइन स्वीकृति जारी करने हेतु यूजर लॉग-इन या पासवर्ड का स्वयं उपयोग किया जाएगा तथा पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। यदि यूजर लॉग-इन या पासवर्ड का दुरुपयोग होता है तो पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगा। पेंशनर एवं जांच अधिकारी को जारी की जाने वाली हार्डकॉपी ऑन-लाइन जारी स्वीकृति के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऑन-लाइन जारी स्वीकृति के आदेशों के सम्पूर्ण तथ्यों एवं उसके नियमानुसार शुद्धता का सम्पूर्ण दायित्व पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी का होगा।
पेंशन दावा स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से सम्बन्धित कार्य 15 दिवस की अवधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यदि स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा नियमों में निर्धारित 15 दिवस की अवधि में नियमानुसार वांछित कार्यवाही नहीं की जाती है तो ऐसे लम्बित आवेदन पत्र स्वतः ही स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा जारी किए गए / स्वीकृत किए गए माना जाकर rajssp पोर्टल सिस्टम से सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को पेंशन भुगतान की कार्यवाही हेतु अग्रेषित हो जाएगा। ऐसे स्वतः ऑन-लाइन जारी स्वीकृति के अग्रेषित प्रकरणों के सम्पूर्ण तथ्यों एवं उसके नियमानुसार शुद्धता का सम्पूर्ण दायित्व पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी का ही होगा। स्वतः स्वीकृत आवेदन पत्र आहरण एवं वितरण अधिकारी को अलग से प्रदर्शित होंगे।
स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर पर स्वतः सत्यापित / स्वीकृत हुए आवेदन पत्र के अनुसार भुगतान गए पेंशन प्रकरणों की पोस्ट ऑडिट/ सत्यापन हेतु 60 दिवस का समय स्वीकृतकर्ता अधिकारी विकास अधिकारी /उपखण्ड अधिकारी को प्रदान किये गए हैं । इस अवधि में स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा स्वतः सत्यापित / स्वीकृत अग्रेषित होकर निस्तारित पेंशन भुगतान के प्रकरणों की जांच एवं जांच में भुगतान गलत / अनियमित पाए जाने पर ऐसे पेंशन प्रकरणों को निरस्त करते हुए इन रकरणों में किए गए गलत भुगतान के संबंध में संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर अनियमित भुगतान की गई राशि की वसूली ऐसे अपात्र लाभार्थी से की जाने की कार्यवाही की जा सकेगी। वसूली किये जाने पर 18% ब्याज भी वसूला जायेगा।{नियम 5.(v) एवं
पढ़ें आ.क्र.15114/ 23-01-20 से प्रभावी}
(vi) ऑन-लाइन पेंशन स्वीकृति आदेश को ही पेंशन भुगतान आदेश माना जाएगा। ऑन-लाइन पेंशन स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पेंशन भुगतान करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। पेंशन भुगतान आदेश जारी किए जाने एवं पेंशनर को पेंशन भुगतान से सम्बन्धित कार्य 45 दिवस की अवधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक है। {नियम 5.(vi)}
(vii )यदि किसी पेंशनर के बैंक के नाम अथवा बैंक खाता संख्या अथवा उसके आई.एफ.एस.सी (IFSC) कोड में त्रुटि होने के कारण आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पारित पेंशन बिल में से किसी पेंशनर / पेंशनर्स की राशि बैंक द्वारा लौटा दी जाती है और पेंशन पोर्टल पर भुगतान वापसी दर्शाई जाती है तो इस दशा में ऐसे पेंशनर को पेंशन का भुगतान उस पेंशनर द्वारा राजस्थान जन-आधार पोर्टल पर तत्सम्बन्धी सूचना अद्यतन (Updated) करवाने एवं इस अद्यतन (Updated) सूचना के आधार पर Rajissp पोर्टल पर सूचना स्वत- अद्यतन (17pdated) होने के उपरांत किया जाएगा। (नियम 6)
Social Security Pension Rajasthan की वैधता
(i) पेंशन की वैधता बी. पी. एल, सूचि में नाम रहने तक या जीवन निर्वाह हेतु स्वयं अथवा परिवार की नियमित नहीं होने तक या विधवा /परित्यक्ता /तलाकशुदा के मामले में पुनर्विवाह नहीं करने तक एवं लघु /सीमान्त कृषकों के मामले लघु / सीमान्त कृषक की श्रेणी में रहने तक होगी । (नियम 7)
(ii)पेंशन स्वीकृति जारी किये जाने वाले माह की प्रथम तारीख से देय होगी। (नियम 8)
Related