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Social Security Pension Rajasthan(Part-II) | पेंशन राजस्थान

Social Security Pension Rajasthan(Part-II) 

सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान 

(भाग -2 ) राजस्थान  वृद्धावस्था, विधवा,परित्यक्ता/ तलाकशुदाएवं विशेष योग्यजन पेंशन नियम 

 

1. पेंशन की समाप्ति  (नियम 9)

(1) पेंशन पेंशनर की मृत्यु की तारीख को समाप्त हो जाएगी। मृत्यु की तारीख तक देय पेंशन , जो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आहरित नहीं की गई है,अथवा जिसका पेंशनर को भुगतान नहीं किया गया है,व्यपगत (Lapsed) हो जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशनर की मृत्यु की सूचना समय पर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पेंशनर के मृत्यु की दिनांक तक की पेंशन राशि का भुगतान पेंशनर के विधिक उत्तराधिकारी को किया जाएगा तथा मृत्यु की दिनाक के बाद की जमा पेंशन राशि बैंक द्वारा कोष कार्यालय को लौटा दी जाएगी ताकि उनके द्वारा राजकोष में राशि जमा कराई जा सके।
(ii) पेंशनर के राजस्थान से बाहर स्थाई या अस्थाई रूप से प्रयास की दशा में पेशन साधारणत समाप्त (बन्द) हो जाएगी। पेंशनर के राजस्थान लौटने पर सम्बन्धित स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी / उपखण्ड अधिकारी) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऐसे पेंशनर्स का ऑनलाइन भौतिक सत्यापन के पश्चात  उन पेंशनर्स के भौतिक सत्यापन की तारीख से पेंशन का भुगतान  करने हेतु प्रकरण आहरण-वितरण अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। तत्पश्चात  भौतिक सत्यापन की तारीख से पुन: पेंशन का भुगतान  पुनः प्रारम्भ किया जा सकेगा लेकिन उसके राजस्थान से बाहर रहने की अवधि के लिए प्रोद्भूत  (Accrued) पेंशन की बकाया राशि का भुगतान  नहीं किया जायेगा ।
 

2. पेंशन की बकाया का भुगतान  (नियम-10)

(i) यदि पेंशन की राशि तीन वर्ष से अधिक की अवधि तक आहरित नहीं की जाती है तो पेंशन राशि की कोई बकाया का भुगतान देय नहीं होगा तथापि ऐसे मामलों में सम्बन्धित स्वीकृतकर्ता अधिकारी पेंशन भुगतान आदेश का नवीनीकृत करने के लिये सक्षम होगा। तीन वर्ष से अधिक की अवधि के पात्र पेंशन प्रकरण जिला कलक्टर द्वारा गुणावगुण के आधार पर कारण अंकित कर स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रकरण निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित किए जाएगे जिन पर निदेशालय से अनुमति प्राप्त कर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा बकाया पेशन राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
(ii) ऐसे मामलों में जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) की राशि तीन वर्ष तक की अवधि तक आहरित नहीं की जाती है, वहां नियम 9 की शर्तों के अधीन रहते हुए सम्बन्धित आहरण अधिकारी तीन वर्ष तक की अवधि की बकाया पेंशन राशि के भुगतान  के आदेश पारित करने के लिये सक्षम होंगे।
 

3. अपील अधिकारी  (नियम-11)

ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी) के द्वारा पेशन का दावा अस्वीकार करने संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील संबंधित जिला कलक्टर को की जाएगी। अपील  स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित होने की दिनांक से दो माह के भीतर की जानी चाहिए। जिला कलक्टर द्वारा अपील में किए गए निर्णय को आवश्यक समझे जाने पर गुणावगुण के आधार पर पुनरावलोकन (रिव्यू) का अधिकार राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को होगा। राज्य सरकार का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
 

4. वार्षिक सत्यापन  (नियम-12)

सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) हेतु जीवन प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को समाप्त कर नई प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है
(i) सामाजिक सुरक्षा पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष माह दिसम्बर में 31 दिसम्बर तक आवश्यक रूप से किया जाएगा।
(ii ) यदि किसी पेंशनर की पेंशन प्रथम बार इस अवधि से तीन माह के भीतर स्वीकृत की गई है तो उसका वार्षिक भौतिक सत्यापन आगामी वर्ष 31 दिसम्बर तक आवश्यक रूप से किया जाएगा।
(iii) समस्त पेंशनरों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला कलक्टर्स के द्वारा प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया से प्रेस विज्ञप्ति एवं प्रचार का उपयोग किया जाएगा तथा भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारियों के पास यदि पेंशनर्स के मोबाईल फोन नम्बर उपलब्ध है तो उन्हें भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में जानकारी एस. एम. एस के माध्यम से भी प्रेषित की जाएगी।
(iv) पेंशनधारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु ई-मित्र कियोस्क / राजीव गांधी सेवा केन्द्र / ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप (Finger Print Impression) बायोमैट्रिक्स से करवाया जा सकेगा।
(v) अंगुली की छाप (Finger Print Impression) सत्यापन होने में कोई कठिनाई आने पर पेंशनर के आधार / जनाधार में रजिस्ट्रेट मोबाईल पर एकबारीय पासवर्ड (One time Password OTP) के माध्यम से भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।
(vi) बिन्दु संख्या 02 एवं 03 में उल्लेखित दोनों प्रक्रियाओं में से किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में कियोस्कधारक  द्वारा उस पेंशनर की वेब कैमरा से फोटो लेने के बाद उस पेंशनर के अप्रमाणित डेटा पेंशन स्वीकृतकता अधिकारी (विकास अधिकारी / उपखण्ड अधिकारी) को भिजवाया जाएगा। ऐसे मामलों में पेंशनर के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी पेंशनर की उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर जानकारी प्रमाणित करेगा। इसके पश्चात उस पेंशनर की वार्षिक भौतिक सत्यापन की कार्यवाही को पूर्ण माना जाएगा और डेटा में भी चिन्हित किया जाएगा।
(vii) उपर्युक्तानुसार वर्णित प्रक्रियाओं में से किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष माह नवम्बर से माह दिसम्बर तक (31 दिसम्बर तक,दो माह) की अवधि में किया जाएगा।
(viii) यदि इस अवधि में प्रति वर्ष माह नवम्बर-दिसम्बर में किसी पेंशनर द्वारा जनाधार से जुड़ी किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ बायोमेट्रिक्स अथवा एकबारीय पासवर्ड (One time Password-OTP) के माध्यम से लिया गया हो (राशन, चिकित्सा बीमा योजना आदि) तो ऐसे पेंशनर को पृथक से भौतिक सत्यापन करवाने की आवश्यता नहीं
है।
(ix) ऐसे पेंशनर जो अत्याधिक वृद्धावस्था, शारीरिक अस्वस्थता (Physical in Capicity) अथवा  जानकारी के अभाव में निर्धारित अवधि में वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवा पाए हो तो स्वीकृतकर्ता अधिकारी का दायित्व होगा कि  वार्षिक सत्यापन हेतु उक्त निर्धारित अवधि दो माह के पश्चात अगले एक माह में ऐसे पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय सत्यापन अधिकारी (Field Verification officer) के माध्यम से आवश्यक रूप से करवाया जाए ।
(x). प्रति वर्ष दिसम्बर माह के उपरान्त जिन पेंशनर का भौतिक सत्यापन नहीं होता है उनकी पेंशन राशि का भुगतान रोक दिया जाएगा । अतः क्षेत्रीय भौतिक सत्यापन अधिकारियों (उपखण्ड अधिकारी / विकास अधिकारी) का दायित्व होगा की ये निर्धारित अवधि में सभी पेंशनर का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करें किसी भी पेंशनर के विद्यमान होने एवं पात्र होने के उपरान्त भी भौतिक सत्यापन के अभाव में पेंशन राशि का भुगतान रोके जाने की स्थिति मे सम्बन्धित भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।
(xi) उपर्युक्तानुसार भौतिक सत्यापन पश्चात जो पेंशनर पेंशन हेतु पात्र नहीं पाए जाए अथवा जिन पेंशनर की मृत्यु हो गई हो उनके नाम पेंशनर्स की ऑनलाईन सूची से हटाया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा की समस्त पात्र पेंशनर्स को बिना बाधा के निर्धारित अवधि में पेंशन राशि प्राप्त हो।
 

5. पेंशनर की मृत्यु की  सूचना (नियम-13) 

पेंशनर की मृत्यु की सूचना पेंशनर की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पटवारी/ग्राम पंचायत / नगर निकाय के प्राधिकारी अथवा पोस्ट ऑफिस / बैंक सम्बन्धित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी) को रिपोर्ट भिजवाएंगे, जिसमें पेंशनर का नाम, पता, पीपीओ संख्या, मृत्यु की दिनांक आदि की सूचना हो। यह सूचना प्राप्त होने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पोर्टल के माध्यम से इसे ऑनलाइन आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। सूचना का संधारण पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाइन किया जाएगा।
 

6. कलेक्टर एवं कोषाधिकारी द्वारा निरीक्षण (नियम-14)

(i) जिला कलेक्टर नियमित रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) भुगतान की नमूना जांच करेंगे । किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने वे निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सूचित करेंगे ।
(ii) कोषधिकारी उपकोषागार का निरीक्षण करते समय नियमित भुगतान की प्रभावी मॉनिटरिंग करें ।किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने वे जिला कलेक्टर एवं निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को तुरंत सूचित करेंगे ।
 

 7. सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) स्वीकार करने पर रोक (नियम-15)

उन व्यक्तियों को, जिनको कि इन नियमों के अधीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) स्वीकृत की गई है. राज्य की संचित निधि में से जैसे देवस्थान निधि, मंत्रियों आदि के स्वविवेकाधीन रखे गये अनुदान से किसी प्रकार की पेंशन या निर्वाह भत्ता या अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की जाएगी। तथापि, इन नियमों के द्वारा शासित होने वाले व्यक्ति यदि देवस्थान निधि या अन्य स्त्रोत से पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हों, तो वे उन्हें पूर्ववत प्राप्त करते रहेगे।
 

8. सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) भुगतान प्रक्रिया (नियम-16)

E-Schemes हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में किए गए संशोधित प्रावधान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान हेतु भी प्रभावी होगें।
(i) निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,जयपुर मे पदस्थापित अतिरिक्त निदेशक अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,जयपुर मे पदस्थापित अन्य प्राधिकारी ,पेंशन भुगतान करने वाले प्राधिकारी होंगे ।
(ii) पेंशन भुगतान हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पेशनर को पेंशन, मनीऑर्डर या बैंक/ पोस्ट ऑफिस बचत खाते / सरकार द्वारा विहित अन्य किसी उपयुक्त माध्यम से भेजी जाएगी। मनीऑर्डर का कमीशन पेंशन की रकम में से नहीं काटा जाएगा।
(iii) जिस माह में पेंशन स्वीकृत की जाती है, उसके स्वीकृत किए जाने के उपरान्त सम्बन्धित माह की पेशन माह के समाप्त होने के पश्चात आगामी माह की एक तारीख को देय होगी । मनीऑर्डर से पेंशन भुगतान के मामलों में मनीऑर्डर रसीद यथासमय प्राप्त कर रखी जाएगी। मनीऑर्डर लौट आने पर पेंशन का भुगतान पेंशनर द्वारा पेंशन स्वीकृति की प्रति लेकर संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर किया जा सकेगा।
इसी प्रकार किसी पेंशनर के बैंक खाते की संख्या गलत अंकित होने अथवा किसी अन्य तकनीकी कारणों से पेंशन राशि उसके बैंक खाते में जमा नहीं होने पर उस बैंक द्वारा पेशन राशि को चैक द्वारा प्राधिकृत कोषालय को लौटाए जाने पर पेंशनर द्वारा पेंशन स्वीकृति की प्रति लेकर संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर पेंशन राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
उक्त प्रकरणों में संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी अपनी अभिशंषा के साथ पेंशन प्रारम्भ करने हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी को ऑन-लाइन अग्रेषित करेगा।
(iv) अगर पेंशनर शारीरिक व मानसिक परिस्थितिवश पेंशन स्वयं प्राप्त करने में असमर्थ है तो  पेंशन का भुगतान उसके संरक्षक को किया जाएगा। संरक्षक को नियुक्ति सम्बन्धित जिला कलेक्टर करेंगे ।  संरक्षक की नियुक्ति के लिये पेंशनर को प्रार्थना पत्र पेशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित जिला कलेक्टर को देना होगा। पेंशन स्वीकृति से पूर्व उस अभिभावक द्वारा निर्धारित  प्रपत्र एस.एस.पी. X में एक बंध -पत्र निष्पादित किया जाएगा कि वह आवेदक का भरण-पोषण करता रहेगा। पेंशन की स्वीकृति के पूर्व संरक्षक को निम्नलिखित इकरारनामा भरकर देना होगा:-
“मैं                                          पुत्र                              निवासी                     जिला                     स्वीकार करता हूँ कि                                               (पेंशन पाने वाले का नाम ) को जो राज्य सरकार से पेंशन स्वीकृत होगी, उस राशि से मैं उसका पालन पोषण करूंगा।”
 
दिनांक                                                                                                 हस्ताक्षर संरक्षक
(v) नियमित पेंशन राशि का भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यथासमय प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक किया जाएगा। जिन स्थानों पर अभी बिजनेस-कॉरेसपोडेण्ट्स (बीसी) के माध्यम से 2-3 किलोमीटर में पेंशनर को बैंकिंग सुविधा का कवरेज उपलब्ध नहीं है वहाँ  जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी (DLBC) में विचार-विमर्श कर बिजनेस-कॉरपोडेण्ट्स (बीसी) की नियुक्ति करवाई जाएगी।
जिला कलेक्टर्स द्वारा प्रतिमाह प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर निर्धारित तारीख पर संबंधित बैंको को प्रतिनिधि / बिजनेस-करिसपोडेण्ट्स (बीसी) की उपस्थिति सुनिश्चित करवाई जाकर पेंशन आहरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा जिससे पेंशनर्स अपनी सुविधानुसार अपनी पेंशन राशि को बैंक खाते से आहरित कर सकें।
(vi) यदि पेंशनर निरक्षर हो तो किसी साक्षर साक्षी की उपस्थिति में जो मनीऑर्डर रसीद पर उसके हस्ताक्षरो को प्रमाणित करेगा, मनीऑर्डर की रसीद पर पेन्शनर  के अंगूठे के निशान लगवाए जाएंगे।
(vii) पेंशन के संदाय, लेखा आदि (हिसाब-किताब) के रखे जाने के बारे में विस्तृत अनुदेश इन नियमों के परिशिष्ट ‘क’ में अन्तर्विष्ट है।
परिशिष्ट ‘क’

1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) लेखा संख्या का आवंटन –

(i) ये अनुदेश, लेखा प्रकिया पेंशनरों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान से संबंधित है, जिनका उपखण्ड अधिकारी / प्राधिकृत कोषाधिकारी को अनुसरण करना चाहिए।
(ii) किसी पेंशनर की सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) की स्वीकृति प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् पेंशन स्वीकृति अधिकारी एवं ऑनलाइन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद आहरण एवं वितरण अधिकारी रजिस्टर एस.एस.पी. V में पेंशनर की विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा तथा राज्य एवं जिले के नाम के सक्षिप्ताक्षर के पहले मार्गदशी (गाइड) स्वरूप वृद्धावस्था पेंशन हेतु ओ.ए.पी.,विधवा पेंशन हेतु डब्ल्यू. पी.,परित्यक्ता हेतु पी. टी- पी-,तलाकशुदा हेतु डी-पी- एवं विशेष योग्यजन पेंशन हेतु  एस.ए.पी मार्गदर्शी अक्षर अंकित करेगा।
(iii) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) संवितरण का अभिलेख एस.एस.पी.viii मे संधारित किया जाएगा ।

2. मनीआर्डर या बैंक/ पोस्ट आफिस बचत खाते / आधार कार्ड आधारित भुगतान प्रणाली द्वारा पेंशन(Social Security Pension)का भुगतान –

(i) पेंशन का भुगतान मनीआर्डर या बैंक बचत खाते / पोस्ट आफिस के बचत खाते / आधार कार्ड आधारित भुगतान अथवा सरकार द्वारा विहित किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से किया जायेगा और यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पेंशनों की स्वीकृति इस कार्य हेतु तैयार किये गये सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन जारी की जाकर यथासम्भव भुगतान बैंक / पोस्ट आफिस के सेविंग अकाउंट के माध्यम से ही किया जावे ।
(ii) जहां पर वृद्धावस्था / विधवा / परित्यक्ता / विशेष योग्यजन  पेंशन का भुगतान मनीऑर्डर द्वारा किया जाना हो , प्रत्येक पेंशनर के लिए मनीऑर्डर फार्म अलग से भरा जाएगा और उस पर लाल स्याडी में राजस्थान वृद्धावस्था / विधवा / परित्यक्ता / विशेष योग्यजन पेंशन योजना की रबर सील लगाएगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि मनीऑर्डर फार्म में लिखा गया पता सही है ।  मनीऑर्डर रसीद के प्राप्त होने पर प्राधिकृत काषाधिकारी के लघु हस्ताक्षरों सामाजिक सुरक्षा प्रशन भुगतान के रजिस्टर एस.एस.पी. VI के समुचित स्तम्भ में प्रत्येक भुगतान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के आदेश की प्रविष्टि की जाएगी।
(iii) प्राधिकृत कोषाधिकारी मनीऑर्डर द्वारा भेजी गई पेंशन राशि के लेखों के यथोचित रख-रखाव के लिये उत्तरदाई होंगे वे समस्त प्रेषणों के लिये की गई प्राप्तिकर्ताओं की अभिस्वीकृतियों को देखेंगे और प्राप्ति के पश्चात् उनको कम से व्यवस्थित करेंगे, उन पर निरस्त करने की सील लगवायेंगे और रजिस्टर एस. एस. पी. VI में अभिलिखित करेंगे। यदि मनीआर्डर की अभिस्वीकृति रसीद 30 दिन तक भी प्राप्त नहीं होती है या पेंशन के भुगतान न होने की शिकायत प्राप्त होती है तो वह डाक प्राधिकारियों और अपने अधीनस्थों के माध्यम से इसकी जांच कराएगे।
साथ ही, कपटपूर्ण भुगतान के मामलों में संबंधित जिला कलेक्टर उस जिले के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी अथवा जिला कलेक्टर द्वारा अन्य नामित प्राधिकारी के माध्यम से विस्तृत जांच करवाई जाएगी। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रकरण की अविलम्ब जांच की जाकर जांच रिपोर्ट संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी तथा रिपोर्ट की एक प्रति निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित की जाएगी।
जांच के दौरान पेंशन योजना के लाभार्थियों को अधिक / अनियमित / दोहरा भुगतान पाए जाने की स्थिति में ऐसे भुगतान की समस्त राशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित संबंधित लाभार्थियों से वसूल की जाएगी।
डाक प्राधिकारियों द्वारा पेंशन की भुगतान नहीं हुई राशि से संबंधित मनीऑर्डर की राशि को लौटाए जाने एवं बैंक शाखाओं द्वारा भुगतान नहीं हुई राशि से संबंधित बैंकर्स चैक के माध्यम से प्राधिकृत कोषाधिकारी को लौटाए जाने पर उनके द्वारा रजिस्टर एस.एस.पी. X में प्रविष्टि की जाएगी ।अवितरित राशि मास के संबंधित लेख शीर्ष में माइनस डेबिट जमा कराई जाएगी  तथा उतनी ही राशि का प्रावधान संबंधित मद  में किया जाकर भुगतान किया जाएगा । अवितरित रकम का पश्चातवर्ती भुगतान भली प्रकार जांच और सत्यापन के पश्चात् किया जाना चाहिए और रजिस्टर एस.एस.पी. X में आवश्यक प्रविष्टि कर दी जानी चाहिए।
(iv) प्राधिकृत कोषाधिकारी कोशागार में मासिक लेखे की  संबंधित अनुसूची के साथ या तो  निम्नलिखित प्रमाण पत्र यथास्थिति, संलग्न या अभिलिखित करेगा :-
प्रमाणित किया जाता है कि सभी मामलों  में गत मास के मनीऑर्डरों की अभिस्वीकृतियाँ  प्राप्त हो गई है और अवितरित लौटाए गए मनीआर्डरों की रकम संबंधित लेखशीर्ष मे माइनस डेबिट द्वारा कोषागार में वापस  प्रेषित कर दी गई है।
(v) मनीआर्डर के कमीशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के कारण व्यय सम्बन्धित के पेंशन लेखा शीर्षक पर भारित होगा।
(vi) प्राधिकृत कोषाधिकारी प्रतिमाह लोटकर आने वाले मनीऑर्डरों के लेखों का संधारण एस.एस.पी. Vil ‘मनीऑर्डर वापसी रजिस्टर में करेंगे।
3. पेंशन (Social Security Pension) के भुगतान के लिए बिलों द्वारा धन का आहरण :-विलोपित

4. पेंशन (Social Security Pension) भुगतान आदेश का अन्तरण:-

सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) योजना के अन्तर्गत पेंशनर्स द्वारा पते में  परिवर्तन किए जाने पर निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-
(1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) योजना के अन्तर्गत पेशनस को निकटतम कियोस्क / राजीव गांधी सेवा केन्द्र के माध्यम से पेंशन भुगतान आदेश का अन्तरण अपने निवास स्थान के नवीन पते पर किए जाने के  लिए उसका विवरण प्रथम स्तर पर राजस्थान आधार पोर्टल पर पूर्व में दर्ज  विवरण में अद्यतन  (Update) कराया जाएगा। तत्पश्चात  राजस्थान जन  आधार विवरण के आधार पर Rajssp पोर्टल पर डेटा स्वत अद्यतन (Update) हो जाएगा।
(ii) ई-मित्र कियोक / राजीव गांधी सेवा केन्द्र द्वारा पेन्शनर  के निवास स्थान का पता परिवर्तन  करने के पश्चात् उक्त आवेदन पत्र को पोर्टल के माध्यम से संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेषित किया जाएगा। स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा निवास स्थान की जांच एवं सत्यापन की कार्यवाही कर संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को ऐसे पेंशनर के नवीन पते का विवरण ऑनलाइन अग्रेषित  किया जाएगा।
(iii) पेंशनर के निवास स्थान के परिवर्तन की सूचना उसे  उसके रजिस्टर्ड मोबइल नंबर पर एसएमएस से भिजवाई जाएगी ।
(iv) निवास से भिन्न जिले मे भुगतान :- विलोपित
(v) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं में  स्थानान्तरण –
सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) प्राप्त कर रहे लाभान्वितो के इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अथवा इन्दिर गांधी राष्ट्रीय विधवा पेशान हेतु निर्धारित पात्रता की शर्त पूर्ण करने पर सम्बन्धित लाभान्वित की इन राष्ट्रीय पेंशन  योजनाओं के संगत वर्ग में  स्थानान्तरित किया जाना अनिवार्य होगा एवं लाभान्वित को केन्द्रीय अंश का भुगतान भी सम्बन्धित राष्ट्रीय पेंशन योजना के निर्धारित बजट मद से किया जायेगा। यह कार्य आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर  से समीक्षा उपरान्त ऑन लइन  किया जाएगा। इसकी सूचना संबंधित स्वीकृति अधिकारी एवं प्राधिकृत कोषाधिकारी को ऑनलाइन दी जाएगी ।
 
 
 
 
 

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