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Khadya Suraksha Yojana Rajasthan | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना

Khadya Suraksha Yojana Rajasthan

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना

यदि आपका राजस्थान भामाशाह कार्ड Khadya Suraksha Yojana Rajasthan (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना) से जुड़ा हुआ है तो आप सरकारी उचित दर दुकान से चावल, गेहूं और अन्य राशन सस्ती दरों पर प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2023 से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। इस लेख में बताया जाएगा कि राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन कहां से और कैसे करें? क्या मकसद है ?, क्या फायदे होंगे ? आदि की जानकारी दी जाएगी।अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक पढ़ें। 

Khadya Suraksha Yojana Rajasthan

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013

सरकार ने 10 सितंबर, 2013 को संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य लोगों को उचित मूल्य पर पर्याप्त गुणवत्ता वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराना है ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान करता है जो लगभग दो-तिहाई आबादी को कवर करता है। पात्र व्यक्ति क्रमशः चावल/ गेहूं/ मोटे अनाज के लिए 3/ 2/ 1 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती कीमतों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार है। मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना परिवारों, जिनमें सबसे गरीब भी शामिल हैं, को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता रहेगा।

यह अधिनियम महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी सहायता पर भी विशेष जोर देता है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं भी गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद भोजन के अलावा कम से कम 6000 रुपये का मातृत्व लाभ पाने की हकदार हैं। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे भी निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के हकदार हैं। पात्र खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में हितग्राहियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त होगा। यह अधिनियम जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना का भी प्रावधान करता है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम में अलग से प्रावधान भी किए गए हैं। 

Khadya Suraksha Yojana Rajasthan

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएं

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत कवरेज और पात्रता:- ग्रामीण आबादी का 75% तक और शहरी आबादी का 50% टीपीडीएस के तहत कवर किया जाएगा, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम की समान पात्रता होगी। चूंकि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार गरीबों में सबसे गरीब हैं, और वर्तमान में प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम के हकदार हैं, मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों की पात्रता प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम पर संरक्षित की जाएगी।

राज्य-वार कवरेज:- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 75% और 50% अखिल भारतीय कवरेज के अनुरूप, केंद्र सरकार द्वारा राज्य-वार कवरेज निर्धारित किया जाएगा। योजना आयोग ने 2011-12 के लिए एनएसएस घरेलू खपत सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करके राज्य-वार कवरेज निर्धारित किया है और राज्य-वार “समावेशी अनुपात” भी प्रदान किया है।

टीपीडीएस के तहत रियायती मूल्य और उनका संशोधन:- टीपीडीएस के तहत खाद्यान्न रियायती मूल्य पर अधिनियम के लागू होने की तारीख से तीन साल के लिए चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए 3/ 2/ 1 रुपये प्रति किलो उपलब्ध कराया जाएगा। । इसके बाद कीमतों को उपयुक्त रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से जोड़ा जाएगा।

यदि अधिनियम के तहत किसी राज्य का आवंटन उसके वर्तमान आवंटन से कम है, तो इसे पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर औसत उठाव के स्तर तक संरक्षित किया जाएगा। पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत उठाव को बचाने के लिए अतिरिक्त आवंटन के लिए निर्गम मूल्य के रूप में गेहूं के लिए 6.10 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 8.30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।

परिवारों की पहचान:- प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित टीपीडीएस के तहत कवरेज के भीतर पात्र परिवारों की पहचान का कार्य राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना है।

महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता:- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और मिड-डे मील (एमडीएम) के तहत निर्धारित पोषण संबंधी मानदंडों के अनुसार भोजन का अधिकार होगा।  6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

मातृत्व लाभ:- गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं भी कम से कम  6,000/- रुपये के मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार होंगी।

महिला सशक्तिकरण:- राशन कार्ड जारी करने के लिए घर की मुखिया 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे बुजुर्ग महिला होगी ।

शिकायत निवारण तंत्र:- जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र। राज्यों के पास मौजूदा मशीनरी का उपयोग करने या अलग तंत्र स्थापित करने की छूट होगी।

राज्य के भीतर खाद्यान्नों की ढुलाई और रख-रखाव की लागत और एफपीएस डीलर्स मार्जिन:- केंद्र सरकार राज्यों को राज्य के भीतर खाद्यान्नों की ढुलाई, इसकी हैंडलिंग और एफपीएस डीलर्स मार्जिन पर होने वाले मानदंडों के अनुसार होने वाले खर्च को पूरा करने में मदद करेगी। 

पारदर्शिता और जवाबदेही:- पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस, सोशल ऑडिट और सतर्कता समितियों की स्थापना से संबंधित अभिलेखों के प्रकटीकरण के प्रावधान किए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा भत्ता:- हकदारी के खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में पात्र हितग्राहियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान किया गया है ।

जुर्माना प्रावधान:- जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा संस्तुत राहत की अनुपालना न करने की स्थिति में लोक सेवक या प्राधिकारी पर राज्य खाद्य आयोग द्वारा  शास्ति लगाई जाएगी। 

Khadya Suraksha Yojana Rajasthan

खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान

अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और आपका राशन कार्ड बन गया है लेकिन आपको राशन नहीं मिलता है तो आप अपना राशन कार्ड एनएफएसए,Khadya Suraksha Yojana से शुरू करवा सकते हैं। राजस्थान में Khadya Suraksha Yojana यानी खाद्य सुरक्षा से पात्र परिवारों को जोड़ने के लिए राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थी सूची तैयार की गई है। यदि आपका नाम इस सूची में है, तो आप सरकारी उचित मूल्य की दुकान से सस्ते दर पर चावल, गेहूं और अन्य राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जो भी इच्छुक व्यक्ति एनएफएसए का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें भी ई मित्र पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। हमने इस लेख में नीचे पंजीकरण की प्रक्रिया दी है।

Khadya Suraksha Yojana Rajasthan जो पात्र हैं 

*अंत्योदय/ बी.पी.एल./ स्टेट बी.पी.एल परिवार/ अन्नपूर्णा के लाभार्थी।

*इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा/ विकलांग/ वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी।

*मुख्यमंत्री एकल नारी/ विशेष योग्यजन/ वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी।

*स्वतंत्र राशन कार्ड वाले वरिष्ठ नागरिक जो पेंशन पात्रता में आते हों।

*मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना/ पंजीकृत निर्माण दैनिक श्रमिक।

*कानूनन मुक्त बंधुआ मजदूर/ सहारिया एवं कथौड़ी जनजाति

 *समस्त सरकारी हॉस्टलों के निवासी/ एकल महिलाएं/ कचरा बीनने वाले परिवार।

*मुख्यमंत्री जीवन रक्षक कोष के लाभार्थी परिवार/ पंजीकृत अनाथालय, वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम।

*शहरी क्षेत्र के गैर सरकारी सफाई कर्मचारी/ स्ट्रीट वेंडर/ घरेलू कामकाजी महिलाएं/ कच्ची बस्ती के निवासी।

*ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन/ सीमांत कृषक/2009-10 से मनरेगा में 100 दिन काम करने वाले परिवार।

*कुली/ सायकिल रिक्शा चालक/ वनाधिकार पत्रधारी परंपरागत वनवासी।

*एड्स रोगी व परिवार/ कुष्ठ रोगी/ कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति/ सिलिकोसिस ग्रसित व्यक्ति एवम् परिवार।

*आस्था कार्डधारी परिवार/ बहुविकलांग/ मंदबुद्धि व्यक्ति (21श्रेणियां)।

*पालनहार लाभार्थी बच्चे व परिवार/ निसंतान या दिव्यांग संतान वाले वृद्ध दंपत्ति।

*ट्रांसजेंडर/ डायन प्रताड़ना पीड़ित महिलाएं (अधिनियम 2015 के तहत)।

  Khadya Suraksha Yojana Rajasthan जो पात्र नहीं हैं 

*जिस परिवार का एक भी सदस्य आयकरदाता हो।

*जिस परिवार का एक भी सदस्य सरकारी सरकारी/ अर्द्धसरकारी/ स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी हो या एक लाख 1,00,000/- रूपये से अधिक सालाना पेंशन लेता हो अथवा परिवार की आय सालाना 1,00,000/- रूपये से अधिक हो ।

*जिस परिवार के पास जीविकोपार्जन में काम आने वाले के अतिरिक्त चार पहिया वाहन हो (ग्रामीण क्षेत्र में जीविकोपार्जन साधन व ट्रैक्टर को छोड़कर)।

* ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफिट, नगरपालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट एवम् नगर परिषद/ निगम क्षेत्र में  1000 वर्ग फीट से अधिक पक्का आवासीय/ व्यवसायिक परिसर हो (कच्ची बस्ती के अलावा)।

*जिस परिवार के पास कुल कृषि भूमि लघु कृषक के लिये निर्धारित भूमि से अधिक है।

Khadya Suraksha Yojana Rajasthan-आवश्यक दस्तावेज

अगर आप भी खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान फॉर्म के माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास नीचे लिखे दस्तावेज होने चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आपने इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं  ।

*आधार कार्ड

*भामाशाह कार्ड

*वोटर आईडी कार्ड

*पासपोर्ट साइज फोटो

*आवश्यक दस्तावेजों की सूची 

Khadya Suraksha Yojana Rajasthan

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना पंजीकरण

इच्छुक आवेदक को योजना में आवेदन करने के लिए दो चरणों को पूरा करना होगा जिसकी जानकारी इस प्रकार है –

पहला चरण

अगर आप राजस्थान खाद्य सुरक्षा सूची में अपना नाम जोड़ना चाहते हैं तो आपको तीन पीडीएफ बनानी होगी जो इस प्रकार होगी –

(i) सबसे पहले आपको पीडीएफ बनाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट से खाद्य सुरक्षा योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको इस फॉर्म की पीडीएफ बनाकर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव कर लेनी है।

(ii) आपको शपथ पत्र की दूसरी पीडीएफ बनानी होगी। यह शपथ पत्र आपको आवेदन पत्र के साथ प्राप्त होगा। इस शपथ पत्र को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने लैपटॉप में सेव भी करना होगा।

(iii) तीसरी पीडीएफ में आपको अपने सभी दस्तावेज बनाने होंगे, इसके लिए आपको अपने सभी दस्तावेजों को पीडीएफ में बदलना होगा।

दूसरा चरण

राज्य के जो लोग राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है वो बहुत ही आसानी से कर सकते है इसके लिए नीचे लिखे स्टेप्स को फॉलो करे-

सबसे पहले आपको ई-मित्र राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार किसी एक विकल्प पर क्लिक करना होगा। 

यदि आप भामाशाह आईडी का उपयोग करते हुए आवेदन करना चाहते हैं, तब आपको पेज पर दिए गए स्थान में अपनी भामाशाह आईडी को दर्ज करना होगा।

इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर आपके परिवार के सभी सदस्यों के नाम खुलकर सामने आ जायेंगे। यहाँ आपको परिवार के जिस सदस्य के नाम से आवेदन करना है उसका चयन करना होगा।

आपके सामने आपके चुने गए नाम से सम्बंधित सभी जानकारियाँ  खुलकर आ जाएँगी, यहाँ कुछ अन्य जानकारियों को दर्ज करनी होगी

इसके बाद आपको पेज को नीचे करते हुए अपने आवासीय जानकारी को दर्ज करके SAVE के बटन पर क्लिक करना होगा।

फिर  सेव के बटन पर क्लिक  करने   के बाद आपके सामने एक नया फॉर्म खुल जायेगा।

इस फॉर्म में आपको सभी आवश्यक जानकारियों तथा दस्तावेजों जैसे: – फोटो को अपलोड करना होगा।

एप्लीकेशन फॉर्म को नीचे करने के बाद आपको दिए गए स्थान में अपने राशन कार्ड नंबर दर्ज कर देना है। आपके सामने एक पूरी सूची खुल जाएगी।

सूची में आपका नाम आने की स्थिति में आप आवेदन करने के लिए पात्र है अन्यथा आप आवेदन नहीं कर पाएंगे।

यदि आपका नाम सूची में आने की स्थिति में आपको दिए गए स्थान में अपनी श्रेणी का चयन करना है। इसके बाद आपको तीन पीडीएफ फाइलो को अपलोड करके Add  के बटन पर क्लिक कर देना है।

इसके बाद आप Save क्लिक करना होगा, अब आपको ऑनलाइन मोड में भुगतान के लिए भुगतान प्रक्रिया का चयन करना होगा, जहां आपको  40 रूपये के शुल्क का भुगतान जमा करना होगा।

इस प्रकार आपका Khadya Suraksha Yojana Rajasthan आवेदन में हो जायेगा।

नोट :- अभी ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य बंद है। 

Khadya Suraksha Yojana Rajasthan

खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान लाभार्थी सूची में नाम देखने की प्रक्रिया

यदि आप Khadya Suraksha Yojana लाभार्थी सूची में नाम देखना चाहते हैं या अपने आस-पास के क्षेत्र के लोगों के नाम की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि कौन राशन ले रहा है, कितना राशन लिया जा रहा है तो आपको चरणों का पालन करना होगा नीचे दिए गए। अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार है:-

सबसे पहले आपको जन सूचना पोर्टल राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद स्कीम पर क्लिक करना है और खाद्य सुरक्षा योजना पर जाना है या फिर सीधे ही search box में nfsa दर्ज करना search करना है।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित निम्नलिखित छह विकल्प दिखाई देंगे:-

1.अपने राशन कार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करें

2.अपने राशन की दुकान के बारे में जानकारी प्राप्त करें

3.Khadya Suraksha Yojana Rajasthan पात्र के स्वीकृत लाभार्थियों के बारे में जानकारी

4.अपने क्षेत्र ((पंचायत/वार्ड) वार्ड) के राशन कार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करें

5.अपने क्षेत्र में राशन की दुकानों के बारे में जानकारी प्राप्त करें

6.Khadya Suraksha Yojana Rajasthan लंबित/अस्वीकृत लाभार्थियों की जानकारी

इसके बाद 3 नंबर वाले पर क्लिक करना है। फिर शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में से कोई एक चुनना है।  फिर जिला चुनना है। उसके बाद पंचायत समिति चुनना है।

फिर नामों की सूचि खुलेगी। आप अपना नाम देख सकते हैं ।आप चाहें तो सीधे ही search box में नाम या राशन कार्ड नंबर टाइप कर भी सर्च कर सकते हैं।

जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने राशन कार्ड से संबंधित सभी जानकारी खुलकर आ जाएगी अब आप Khadya Suraksha Yojana Rajasthan लाभार्थी सूची में नाम देख सकते हैं ।

इसी प्रकार आप उक्त सभी 6 विकल्पों में से अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एक विकल्प का चयन कर जानकारी खोज सकते हैं।

जन सूचना पोर्टल राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट से आप निम्न जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं –

1. अपने राशन कार्ड के बारे में जानें

2. अपनी राशन की दुकान के बारे में जानें

3. स्वीकृत Khadya Suraksha Yojana Rajasthan लाभार्थियों के बारे में जानें

4. अपने क्षेत्र (पंचायत/वार्ड) के राशन कार्ड धारकों के बारे में जानें

5. अपने राशन की दुकान के बारे में क्षेत्रवार जानें

6. लंबित/अस्वीकृत Khadya Suraksha Yojana Rajasthan लाभार्थी के बारे में जानें

7. आधार सीडेड / आधार सीडेड नहीं के बारे में जानें

8. राशन की दुकान के बारे में सोशल ऑडिट के बारे में जानें

9. हटाए गए राशन कार्ड सूची के बारे में जानें

10. राशन कार्ड से हटाए गए सदस्यों की सूची के बारे में जानें

11. अधिस्थगन राशन कार्ड के बारे में जानें

12. राशन की दुकान पर अपनी बायोमैट्रिक स्थिति के बारे में जानें

13. आपका राशन कार्ड आधार से जुड़ा हुआ है या नहीं के बारे में जानें 

Khadya Suraksha Yojana Rajasthan

संबंधित फॉर्म्स एवं आदेश

A. Khadya Suraksha Yojana Rajasthan-खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) / राशन कार्ड – फॉर्म

B. Khadya Suraksha Yojana Rajasthan-खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नवीन आवेदन की प्रक्रिया   

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