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Joining time Rules in Hindi | कार्यग्रहण काल नियम 1981 | Joining time Rules in Rajasthan

Joining time Rules in Hindi 

कार्यग्रहण काल नियम 1981

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Joining time Rules in Hindi: कार्यग्रहण काल नियम 1981-कार्यग्रहण काल का अर्थ – जनहित में किसी राज्य कर्मचारी के स्थानान्तरण पर पद ग्रहण करने या पदस्थापन स्थान पर पहुँचने के लिए यात्रा के लिए अनुज्ञेय समय है।

कार्यग्रहण काल देयता 

जब किसी राज्य कर्मचारी का जनहित में तबादला किया जाता है तो उसे उसी स्थान पर या नये स्थान पर पद ग्रहण करने का समय  दिया जायेगा। 180 दिनों तक की अवधि के लिए अस्थायी स्थानांतरण हेतु कार्यग्रहण काल स्वीकार्य नहीं होगी।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरप्लस घोषित राज्य कर्मचारियों का एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण किये जाने पर कार्यग्रहण काल स्वीकार किया जायेगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण नगर पालिका/ परिषद की सीमा से बाहर हो।

राज्य सरकार/ विभाग/ कार्यालय की स्थापना में कमी के फलस्वरूप सेवा से मुक्त होने वाले कर्मचारियों को कार्यग्रहण काल दिया जायेगा यदि उन्हें पुरानी पोस्ट पर कार्य करते हुए नये पद पर नियुक्ति की अनुमति प्राप्त हुई हो। यदि वह अपने पुराने पद से मुक्त होते हुए नये पद पर नियुक्त होता है तो उसके सेवा-विच्छेद की अवधि को विभागाध्यक्ष द्वारा बिना वेतन के कार्यग्रहण काल में परिवर्तित किया जा सकता है, परन्तु शर्त यह है कि सेवा-भंग 30 दिनों से अधिक का नहीं होना चाहिये और उस कर्मचारी ने सेवा मुक्त होने की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी की हो।

राज्य कर्मचारियों एवं अन्य के लिए प्रतियोगी परीक्षा अथवा साक्षात्कार के फलस्वरूप राज्य सरकार/ केन्द्र/अन्य राज्यों के स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाये तो , इन नियमों के अन्तर्गत कार्यग्रहण काल स्वीकार किया जायेगा।

स्थानान्तरण आदेश में जनहित का उल्लेख होने पर ही कार्यग्रहण काल दिया जायेगा।

राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने लगातार 3 वर्ष से अधिक नियमित सेवा नहीं की है, यदि उन्हें कार्यग्रहण काल दिया भी जाता है, तो भी उन्हें कार्यभार ग्रहण काल का वेतन नहीं दिया जायेगा।

कार्य ग्रहण काल की अवधि

कार्य ग्रहण काल की अवधि – यदि किसी कर्मचारी को नगरपालिका/ नगर परिषद सीमा में स्थानान्तरित किये जाने पर पूर्व पद से मध्याह्न पूर्व में मुक्त किया जाता है तो उसे उसी दिन नए पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।  मध्याह्न बाद कार्यमुक्त होने पर उन्हें दूसरे कार्य दिवस मध्याह्न पूर्व नए पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यग्रहण काल की गणना कर्मचारी द्वारा पुराने पद का प्रभार छोड़ने के समय से की जाएगी।

स्थानान्तरण होने पर कार्यग्रहण काल  की गणना निम्नानुसार की जायेगी –

  पुराने और      स्वीकृत कार्य     सड़क मार्ग से न्यूनतम 200
नए मुख्यालय   ग्रहण काल      किमी की लगातार यात्रा की
    की दूरी                                     जाने पर कार्य ग्रहण काल
1000 किमी         10 दिन                            12 दिन
या कम
1000 किमी         12 दिन                            15 दिन
से अधिक
2000 किमी        15 दिन                           15 दिन
से अधिक

यदि आदेश की प्रतीक्षा कर रहे किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण किसी अन्य स्थान पर किया जाता है, जिसके कारण उसका निवास स्थान बदल दिया जाता है, तो उसे 4 दिन का कार्यग्रहण काल दिया जायेगा।

भण्डार/ कोषागार का कार्यभार ग्रहण करने पर कार्यग्रहण काल

जब किसी पद के कर्मचारी के कर्तव्यों में विभिन्न स्थानों पर स्थित भंडारों का उत्तरदायित्व भी शामिल हो और जिसके कारण उसे संयुक्त रूप से विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करना पड़े, तो इस प्रयोजन के लिए लगने वाला समय किसी भी स्थिति में 7 दिनों से अधिक नहीं होगा और यह समय नियम 5 के उप नियम (5 ) के अधीन कार्यग्रहण काल माना जायेगा।

जोधपुर व जयपुर जिले के कोषागारों का प्रभार 7 दिन में पूरा करना होगा। अन्य कोषागारों के मामले में नियम 5 के उप नियम (5 ) के अन्तर्गत 3 दिन एवं कोषागारों के प्रभार ग्रहण करने में लगने वाले समय को बढ़ाया गया समय माना जायेगा।

कार्यग्रहण काल को उपार्जित अवकाश में जोड़ा जाना 

जब कोई राजकीय कर्मचारी  कार्यग्रहण काल का बिना उपभोग किये या आंशिक उपभोग किए जाने के बाद  नये पद पर कार्यभार ग्रहण करता है तो नियमानुसार उसे देय कार्यग्रहण काल एवं वास्तव में प्राप्त किये गये अवकाश के अन्तर को उपार्जित अवकाश के खाते में जोड़ा जायेगा।

कार्यग्रहण काल अंत में सार्वजनिक अवकाश पड़ने के बाद समय की गणना करना

यदि कार्यभार ग्रहण काल के अन्त में एक या अधिक सार्वजनिक अवकाश पड़ते हैं तो उन अवकाशों की अवधि को कार्यभार ग्रहण काल में वृद्धि के रूप में माना जायेगा।

विशेष परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष 30 दिन तक कार्यग्रहण काल स्वीकृत कर सकता है तथा इससे अधिक समय विशेष कारणों/ परिस्थितियों में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

कार्यग्रहण काल को नियमित अवकाश, आकस्मिक अवकाश की किसी भी अवधि के साथ जोड़ा जा सकता है।

कार्यग्रहण काल का वेतन 

कर्मचारी को वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य प्रतिकरात्मक भत्ता एवं मकान किराया भत्ता पदभार ग्रहण करते समय पद की दरों पर देय होगा, परन्तु वाहन भत्ता एवं स्थायी यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

कार्यग्रहण काल के दौरान अन्य स्थान पर स्थानांतरण पर

यदि कर्मचारी पिछले पद से कार्यमुक्त होकर नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने जाता है तथा यात्रा अवधि में नये स्थान पर पदस्थ होता है तो आदेश प्राप्ति की तिथि से दूसरे दिन से दूसरे स्थान पर जाने के लिये, नए सिरे से नियमानुसार नये पद पर कार्यग्रहण काल की अनुमति दी जायेगी।  नया आदेश प्राप्त करने से पहले उपभोग की गई अवस्धी ही कार्यग्रहण काल स्वीकार्य होगी।

[Limit of Joining Time, Joining Time and Earned Leave, Joining Time Salary, Position after Public Holiday at the End of Joining Time, Transfer to Other Place During Joining Time]

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