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Rajasthan Panchayati Raj Act 1994
Chapter 2A Gram Sabha
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
अध्याय 2क ग्राम सभा
*[अधिनियम संख्या 9(2000) द्वारा अध्याय 2क अन्त स्थापित, राजपत्र भाग 4(क) दिनांक 03.05.2000 को प्रकाशित एवम् 06.01.2000 से प्रभावी]
8क. ग्राम सभा और उसकी बैठकें –
(1) प्रत्येक पंचायत सर्कल के लिए एक ग्राम सभा होगी जिसमें पंचायत के क्षेत्र में शामिल गांव या गांवों के समूह से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होंगे।
(2) प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम दो बैठकें होंगी, एक वित्तीय वर्ष की पहली और दूसरी वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में:
बशर्ते कि ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के दसवें से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप में मांगे जाने पर या पंचायत समिति, जिला परिषद या राज्य सरकार द्वारा आवश्यक होने पर, ग्राम सभा की बैठक पंद्रह के भीतर आयोजित की जाएगी। ऐसी आवश्यकता या आवश्यकता के दिन।
(3) वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में आयोजित बैठक में पंचायत ग्राम सभा के समक्ष रखेगी-
(क) पिछले वर्ष के खातों का वार्षिक विवरण;
(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन पर एक रिपोर्ट;
(ग) वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास और अन्य कार्यक्रम; तथा
(घ) अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उस पर दिए गए उत्तर।
(4) वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में बुलाई गई बैठक में पंचायत ग्राम सभा के समक्ष रखेगी –
(क) वर्ष के दौरान किए गए व्यय का विवरण;
(ख) वित्तीय वर्ष में किए गए भौतिक और वित्तीय कार्यक्रम;
(ग) वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में आयोजित बैठकों में प्रस्तावित गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए किसी भी परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव; तथा
(घ) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत तैयार पंचायत का बजट और पंचायत के कर प्रस्ताव।
(5) ग्राम सभा की सभी बैठकों में कोई अन्य विषय जिसे पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, राज्य सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी रखना अपेक्षित हो, भी रखा जाएगा।
(6) इस धारा के तहत ग्राम सभा के समक्ष रखे गए मामलों पर चर्चा करने के लिए यह खुला होगा और पंचायत ग्राम सभा द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेगी।
(7) संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी या उनके नामिती ग्राम सभा की सभी बैठकों में भाग लेंगे। वह पंचायत सचिव द्वारा कार्यवृत्त या ऐसी बैठकों की सही रिकॉर्डिंग के लिए जिम्मेदार होगा। इस प्रकार रिकॉर्ड किए गए कार्यवृत्त की एक प्रति निर्धारित तरीके से अधिकारियों को भेजी जाएगी जैसा कि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया जा सकता है। बैठक के अंत में कार्यवृत्त को पढ़कर सुनाया जाएगा और बैठक में उपस्थित ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जाएगा।
8ख. परिषद – ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का दसवां हिस्सा होगी जिसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के सदस्यों और महिला सदस्यों की उपस्थिति उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगी।
8ग. पीठासीन अधिकारी – ग्राम सभा की बैठकें पंचायत के सरपंच द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में, ऐसी पंचायत के उप-सरपंच द्वारा बुलाई जाएंगी और ऐसी बैठकों की अध्यक्षता सरपंच या उनकी अनुपस्थिति में उप-सरपंच द्वारा की जाएगी। . सरपंच और उप-सरपंच दोनों के अनुपस्थित रहने की स्थिति में, ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा इस उद्देश्य के लिए चुने जाने वाले ग्राम सभा के सदस्य द्वारा प्रदान की जाएगी।
8घ. संकल्प – इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा को सौंपे गए मामलों से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित करना होगा।
8ङ. ग्राम सभा के कार्य – ग्राम सभा, ऐसी शर्तों के अधीन और उस सीमा तक और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, निम्नलिखित कार्य करेगी:-
(क) पंचायत द्वारा ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करने से पहले वार्ड सभा द्वारा अनुमोदित योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं में से सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को प्राथमिकता के क्रम में अनुमोदित करना;
(ख) गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या चयन, उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न वार्ड सभा द्वारा पहचाने गए व्यक्तियों में से प्राथमिकता के क्रम में;
(ग) संबंधित युद्ध सभा से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना कि पंचायत ने खंड (ए) में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई धनराशि का सही उपयोग किया है, जो उस वार्ड सभा के क्षेत्र में खर्च किए गए हैं;
(घ) कमजोर वर्गों को आवंटित भूखंडों के संबंध में सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रयोग करना;
(ङ) आबादी भूमि के लिए विकास योजना तैयार करना और अनुमोदन करना;
(च) सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और वस्तु या नकद या दोनों में योगदान जुटाना;
(छ) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना;
(ज) ऐसे क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा देना;
(झ) किसी विशेष गतिविधि, योजना, आय और व्यय के बारे में सरपंच और पंचायत के सदस्यों से स्पष्टीकरण मांगना;
(ण) वार्ड सभा द्वारा अनुशंसित कार्यों में से प्राथमिकता के क्रम में विकास कार्यों की पहचान और अनुमोदन;
(ट) लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन;
(ठ) लघु वनोपज का प्रबंधन;
(ड) सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और पदाधिकारियों पर नियंत्रण;
(ढ) जनजातीय उप-योजनाओं सहित ऐसी योजनाओं के लिए स्थानीय योजनाओं और संसाधनों पर नियंत्रण;
(ण) ऐसे पंचायत अंचल के क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड सभा में की गई सिफारिशों पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना; तथा
(त) ऐसे अन्य कार्य जो विहित किए जाएं।]
Rajasthan Panchayati Raj Act 1994 in Hindi (Chapter 2A Gram Sabha) | राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (अध्याय 2क ग्राम