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Rajasthan Panchayati Raj Act 1994 in Hindi (Chapter 1 Preliminary) | राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (अध्याय 1 प्रारंभिक)

Rajasthan Panchayati Raj Act 1994 in Hindi (Chapter 1 Preliminary) | राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (अध्याय 1 प्रारंभिक)

Rajasthan Panchayati Raj Act

Rajasthan Panchayati Raj Act 1994 in Hindi

Chapter 1 Preliminary

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

अध्याय 1 प्रारंभिक

[अधिनियम संख्या 13 1994 की अधिसूचना संख्या एफ 2 (2) विधि / 2/94, दिनांक 23.4.1994। पहली बार राजस्थान राजपत्र, ईओ, भाग 4-ए दिनांक 23.04.1994 पृष्ठ 110 में प्रकाशित।]

{23 अप्रैल, 1994 को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई।}

अध्याय – 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ – 

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (Rajasthan Panchayati Raj Act 1994) है।

(2) इसका विस्तार पूरे राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह उस [तारीख] को लागू होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ – 

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(i) “पिछड़ा वर्ग” का अर्थ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्ग हैं, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं ;

(ii) “खंड” और “पंचायत सर्कल” का अर्थ क्रमशः उस स्थानीय क्षेत्र से होगा जिस पर एक पंचायत समिति या, जैसा भी मामला हो, एक पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगी ;

*[(ii-क) “प्राधिकृत एजेंसी” का अर्थ है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के पद पर चयन के उद्देश्य से है ।]

(iii) “अध्यक्ष” का अर्थ इस अधिनियम के तहत गठित [जिला परिषद, पंचायत समिति या पंचायत] की स्थायी समिति का अध्यक्ष से है,

(iv) “अध्यक्ष” और “उपाध्यक्ष” का अर्थ क्रमशः पंचायत के मामले में सरपंच और उप-सरपंच, पंचायत समिति के मामले में प्रधान और उप-प्रधान और जिला परिषद के मामले में प्रमुख और उप-प्रमुख से होगा ;

(v) “आयुक्त” का अर्थ संभागीय आयुक्त या ऐसा अन्य अधिकारी से है,जिसे राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम 15) के तहत आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए;

(vi) “कलेक्टर” का अर्थ किसी जिले का कलेक्टर से है और इसमें अतिरिक्त कलेक्टर शामिल हैं;

(vii) “सक्षम प्राधिकारी” का अर्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी से है जिसे राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे कार्यों को करने और इस अधिनियम के ऐसे प्रावधानों के संबंध में एक सक्षम प्राधिकारी की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकती है। ऐसी पंचायती राज संस्थाओं को जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं;

(viii) “निर्वाचन क्षेत्र” में एक वार्ड शामिल है;

*(ix) [“निदेशक पंचायती राज”] का अर्थ  राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी से है;

*[अधिनियम संख्या 9(2000) द्वारा प्रतिस्थापित, राजपत्र भाग 4(क) दिनांक 03.05.2000 को प्रकाशित एवम् 06.01.2000 से प्रभावी]

*[(ixa) निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा” का अर्थ  राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी से है;]

*[अधिनियम संख्या 9(2000) द्वारा नया खंड अंतः स्थापित, राजपत्र भाग 4(क) दिनांक 03.05.2000 को प्रकाशित एवम् 03.05.2000 से प्रभावी]

(x) “जिला” का अर्थ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम 15) के तहत गठित जिला है;

(xi) “वित्त आयोग” का अर्थ भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-I के तहत गठित आयोग है;

(xii) “सरकार” या “राज्य सरकार” का अर्थ है राजस्थान की राज्य सरकार;

(xiii) “सदस्य” का अर्थ पंचायती राज संस्था का सदस्य है और इसमें एक सरपंच भी शामिल है;

(xiv) “पंचायतों के प्रभारी अधिकारी” का अर्थ राज्य सरकार द्वारा धारा 99 के तहत पंचायत के प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति या अधिकारी से है और इसमें उस धारा के तहत नियुक्त एक अधीनस्थ अधिकारी शामिल है;

(xv) “पंच” का अर्थ सरपंच के अलावा किसी पंचायत का सदस्य है;

(xvi) “पंचायत क्षेत्र” या “पंचायत सर्कल” का अर्थ पंचायत का क्षेत्रीय क्षेत्र है;

(xvii) “पंचायती राज संस्था” का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम के तहत स्व-सरकारी स्थापना की एक संस्था है, चाहे वह गाँव के स्तर पर हो या किसी ब्लॉक या जिले के स्तर पर हो;

(xviii) “जनसंख्या”, जब किसी स्थानीय क्षेत्र के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, तो इसका अर्थ ऐसे स्थानीय क्षेत्र की जनसंख्या से है जैसा कि अंतिम कार्यवाही की जनगणना में सुनिश्चित किया गया है, जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं;

(xix) “निर्धारित” का अर्थ इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत निर्धारित है;

(xx) “सार्वजनिक भूमि” या सामान्य भूमि” का अर्थ है वह भूमि जो किसी व्यक्ति के अनन्य कब्जे और उपयोग में नहीं है, लेकिन स्थानीय क्षेत्र के निवासियों द्वारा आमतौर पर उपयोग की जाती है;

*(xxi) “स्थायी समिति” का अर्थ इस अधिनियम के तहत [जिला परिषद, या पंचायत समिति या पंचायत] द्वारा गठित एक स्थायी समिति है;

*[अधिनियम संख्या 9(2000) द्वारा प्रतिस्थापित, राजपत्र भाग 4(क) दिनांक 03.05.2000 को प्रकाशित एवम् 06.01.2000 से प्रभावी]

(xxii) “राज्य चुनाव आयोग” का अर्थ भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-के में निर्दिष्ट आयोग है; तथा

(xxiii) “गांव” का अर्थ राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक गांव के रूप में निर्दिष्ट गांव है और इसमें निर्दिष्ट गांवों का एक समूह शामिल है।

*(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किन्तु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो बाद में उन्हें दिया गया था।

*[ टिप्पणी – 15.09.2009 से नया नगरपालिका अधिनियम 2009 अस्तित्त्व में आ गया है।]

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